
रामपुर. समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान (Azam Khan) के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ चुनाव के दौरान दर्ज याचिका को लेकर आज यानी सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Highcourt) में सुनवाई होगी। विधायक अब्दुल्लाह आजम बयान दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि 31 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 26 अगस्त को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया था। वहीं इससे पहले सांसद आजम खान की पत्नी व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा, क्वीन मेरी हॉस्पिटल लखनऊ की चिकित्सक उमा सिंह के अलावा सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रिंसिपल, निदेशक समेत अन्य के बयान दर्ज हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि स्वार टांडा से विधायक अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ कांग्रेस नेता व रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने चुनाव याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में अब्दुल्लाह आजम के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि अब्दुल्लाह आजम ने गलत जन्मतिथि दर्शाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। इस मामले में न्यायाधीश एसपी केशरवानी की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। अब्दुल्लाह आजम हाईकोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।
ये है पूरा मामला
बता दें कि आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम की दो जन्मतिथि सामने आई हैं। एक में अब्दुल्लाह आजम का जन्म लखनऊ तो दूसरी में रामपुर दर्शाया गया है। अब्दुल्लाह आजम का जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया था, जिसमें जन्मतिथि एक जनवरी 1993 है। इसके बाद 30 सितंबर 1990 में लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल में अब्दुल्लाह आजम का जन्म दिखाया गया है, जिसमें पता चार कालिदास मार्ग का है। यह बंगला आजम खान के सपा सरकार में मंत्री रहते आवंटित था। राज्यसभा सांसद डॉ. तंजीन फातिमा ने 17 जनवरी 2015 को रामपुर के स्वास्थ्य अधिकारी को शपथ पत्र दिया था, जिसमें अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ होने की बात थी। आजम की पत्नी के शपथ पत्र के आधार पर ही नगर निगम ने जन्म प्रमाणपत्र जारी किया था।
Published on:
26 Aug 2019 11:49 am
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