
कार्बाइड गन और लैंप पर प्रतिबंध (फोटो सोर्स: Patrika File)
Ratlam News : आगामी दिनों में आ रहे दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक को भारी पड़ सकता है। क्योंकि, प्रशासन की ओर से इसके इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री पर जिलेभर में रोक लगा दी गई है। कोई इसकी बिक्री, उपयोग या भंडारण करता है तो उस पर जरूरी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस आयुक्त की ओर से आदेश जारी होने के बाद शहर के विशेषकर प्रमुख बाजारों में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शुरुआती तौर पर व्यापारियों को इसके लिए जागरुक किया जा रहा है कि, इन दोनों प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण और बिक्री से बचें, ताकि इस बेहद खतरनाक चीज के इस्तेमाल से आम जन भी बच सकें।
बाजार के व्यापारियों को समझाइश देने पहुंची पुलिस टीम के अनुसार, कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है। पुलिस के अनुसार, दुकानदार डिमांड और मुनाफे के चक्कर में इसे बेच रहा है। लेकिन, इनमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया और अचानक अत्यधिक दबाव उत्पन्न होने से आंखों की रोशनी जाने, चेहरे पर गंभीर जलन और गंभीर चोटें लगने का भी खतरा रहता है। दीपावली के दौरान कुछ लोग इनका उपयोग करते हैं। तेज ध्वनि होने के कारण कई किसान भी फसलों की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, ये उनके लिए भी खतरनाक है।
एसपी अमित कुमार ने बताया एएसपी रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल और एएसपी शहर राकेश पन्द्रो के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों की चैकिंग कर रही है। इस दौरान दुकानदारों को कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का विक्रय नहीं करने और शासन से जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है।
Updated on:
23 Oct 2026, 7:24 PM IST
Published on:
23 Oct 2026, 6:54 PM IST
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