
Railways Tourism, Retiring Rooms, Holidays Customized
रतलाम। रेलवे ने देशभर में छाई मंदी के बाद रेलवे रिटायर्रिंग रूम की बुकिंग पर लगने वाले जीएसटी को घटा दिया है। अब तक यह 12 प्रतिशत लगता था, अब इसको घटाकर 6 से 9 प्रतिशत तक कर दिया है। यह आदेश रेलवे ने 1 अक्टूबर से लागू करने के आदेश जारी किए है। आदेश 28 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड के यातायात निदेशक सुमित ङ्क्षसह ने जारी किए है। मंडल में इसका असर पड़ेगा। इससे अब रेलवे में रिटायर्रिंग बुक करना सस्ता हो गया है।
पहले जाने क्या होता है रिटायर्रिंग रूम
रेल यात्री अपने यात्रा के दौरान बीच में ठहराव या किसी शहर में जाने पर होटल में रुकने के बजाए रेलवे के द्वारा बनाए हुए कमरों में रुकते है। इन कमरों का किराया होटल के मुकाबले आंशिक रुप से कम होता है। इसमे ठहरने पर ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन बुकिंग अगर यात्री नहीं करता है व कमरा पहले से खाली रहता है तो आरक्षित टिकट दिखाकर यात्री पुछताछ कक्ष में जाकर भी इसको अपनी आईडी दिखाकर बुक कर सकता है।
इस तरह बदले नियम
पूर्व में रेलवे इस प्रकार के कमरे बुक करने पर एक हजार रुपए से अधिक किराया होने पर 12 प्रतिशत जीएसटी लेती थी। इसमे रूम का किराया 1001 रुपए हो या 7500 रुपए से अधिक जीएसटी 12 प्रतिशत ही लगता था। अब नए आदेश में एक हजार रुपए तक के कमरे में जीएसटी नहीं लगेगा। 1001 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक का कमरा है तो यात्री को जीएसटी 6 प्रतिशत देना होगा। जबकि 7500 रुपए से अधिक कमरे का 24 घंटे के किराया होने पर जीएसटी 9 प्रतिशत लगेगा।
मंडल में इस तरह असर
रेल मंडल में रतलाम, इंदौर, उज्जैन, नागदा, चित्तौडग़ढ़ में रेलवे रिटायर्रिंग रूम है। इसके अलावा समीप के कोटा से लेकर बड़ोदरा तक यात्री इन कक्ष में जाने पर ठहरते है। उदाहरण के लिए रतलाम में एक कमरा लेने पर 1001 रुपए के कमरे पर यात्री को 1012 रुपए देने होते थे। अब 1000 रुपए तक के कमरे पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन डिलक्स सुट लेने पर 1300 रुपए के किराए पर 6 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
लागू कर रहे है
28 अक्टूबर को इन आदेश को जारी किया गया है। इन आदेश को मंडल में तुरंत लागू किया जा रहा है। इसको मंदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इससे यात्री को कम राशि में कक्ष उपलब्ध हो सकेगा इस तरह देखा जा सकता है।
- जेके जयंत, जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम रेल मंडल
Published on:
31 Oct 2019 06:59 am
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