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ट्रेन में यात्रा के दौरान अब नहीं होगा ओवरचार्ज, यात्रियों के हित में बड़ा निर्णय

ओवरचार्ज रोकने के लिए यात्रियों के हित में बड़ा निर्णयट्रेन में पेंट्रीकार को बताना होगा जेब में कितने रुपए लेकर चढ़ेऔचक जांच की जाएगी

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big decision of indian railway hindi news

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रतलाम. ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार यात्री पेंट्रीकार की तरफ से ओवरचार्ज की शिकायत करते है। ऐसे मामलों में जांच के बाद कार्रवाई भी होती है। शिकायत करने वाले से अधिक संख्या उन यात्रियों की होती है जो इस प्रकार की शिकायत नहीं करते है। अब पेंट्रीकार वाली ट्रेन में किसी भी यात्री से ओवरचार्ज करना आसान नहीं होगा। रेलवे के विजिलेंस विभाग ने आईआरसीटीसी के नियम में अहम बदलाव के आदेश जारी कर दिए है। इसके अनुसार अब पेंट्रीकार मैनेजर को ट्रेन चलने के दौरान ही ये बताना होगा कि वो कितना कैश लेकर चल रहा है। इसके बाद बिक्री हुए सामान की राशि से अधिक कैश मिला तो पेंट्रीकार ठेकेदार का लाइसेंस ही निरस्त किया जाएगा।

रतलाम रेल मंडल, कोटा रेल मंडल, भोपाल रेल मंडल, जबलपुर रेल मंडल में कई बार यात्री पेंट्रीकार से मिले भोजन की गुणवत्ता के साथ ली गई राशि की शिकायत रेलवे के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर करते है। इसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि तय कीमत से अधिक राशि ली गई है। इसके बाद ही रेलवे आर्थिक जुर्माना लगाने से लेकर अन्य प्रकार की कार्रवाई करता है।

अब ये करना होगा


अब तक रेलवे में ड्यूटी पर आने से पहले टिकट निरीक्षक को ये बताना होता है कि वो निजी कितनी राशि जेब में लेकर चल रहा है। अब इसमें आईआरसीटीसी के माध्यम से चलने वाली व रेलवे की ठेके पर दी गई पेंट्रीकार को भी शामिल कर लिया है। अब 1 सितंबर से पेंट्रीकार में चलने वाले मैनेजर को ट्रेन जहां से चली, वहां के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को बताना होगा कि वो निजी राशि कितने रुपए लेकर चल रहा है। इसकी जांच रेलवे का विजिलेंस व आईआरसीटीसी के अधिकारी औचक रुप से करेंगे। अगर पेंट्रीकार मैनेजर के पास बिक्री हुए सामान व निजी राशि मिलाकर अधिक राशि निकलेगी तो अर्थदंड के साथ - साथ दिया हुआ ठेका निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी की पेंट्रीकार का कर्मचारी हुआ तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस मामले में रेलवे बोर्ड के विजिलेंस विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आकाश भारद्वाज ने आदेश सभी जोनल रेलवे को भेज दिए है।

पेंट्रीकार मैनेजर को बता दिया


रेलवे बोर्ड के विजिलेंस विभाग के यात्रियों के हित में निर्णय लिया है। हमने इस आदेश के बारे में मध्यप्रदेश के प्रमुख स्टेशन से चलने वाली सभी ट्रेन में काम करने वाले पेंट्रीकार मैनेजर को इस बारे में बता दिया है।

- केके सिंह, रीजनल मैनेजर, आईआरसीटीसी