रेलवे को पहले देना होगी सूची
निजी ट्रेन के लिए जो शर्ते तय की गई है, उसके अनुसार ट्रेन का ठहराव किस स्टेशन पर होगा व कितनी देर के लिए होगा, यह तय करने का अधिकार रेलवे को नहीं, बल्कि निजी कंपनी को रहेगा। हालांकि ट्रेन चलने से पहले निजी कंपनी को अपने यात्री को ठहराव के बारे में जानकारी देना होगी। इतना ही नहीं, निजी कंपनी को रेलवे को भी बताना होगा कि उसके द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेन को ठहराव कहां पर दिया जा रहा है।
इसके अलावा यात्री व रेलवे को निजी कंपनी को यह बताना होगा कि जिस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव है, वो कितनी देर का है। इतना ही नहीं, ट्रेन स्टेशन पर कितनी बजे आएगी यह भी पहले से बताना होगा। जब ट्रेन चलेगी तब ठहराव वाले स्टेशन में बदलाव एक वर्ष तक नहीं किया जा सकेगा।
वरिष्ठ कार्यालय तय करेगा :-: निजी ट्रेन के साथ अनुबंध व शर्ते वरिष्ठ कार्यालय से तय हो रही है। इसमे मंडल का हस्तक्षेप फिलहाल नहीं है। इंदौर से तीन निजी ट्रेन चलना प्रस्तावित है, जिसमें से एक रतलाम होकर मुंबई जाना है।