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रतलाम

रतलाम जिले में 11 PM से 6 AM तक नाईट कर्फ्यू

रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलामOct 01, 2021 / 10:30 pm

Ashish Pathak

Ratlam covid 19 Ratlam corona Ratlam night curfew timings

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रतलाम. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आगामी 31 अक्टूबर की 6 AM बजे तक के लिए लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में 11 PM बजे से 6 AM बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
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जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।
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नियत समय तक खुल सकेंगे

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
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100 लोगों की उपस्थिति

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए 10 PM बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
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IMAGE CREDIT: photo
गतिविधियों पर प्रतिबंध

आगामी पर्व 7 अक्टूबर नवरात्रि एवं अन्य त्यौहारों के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह आदि जिनमें अधिक मात्रा में आमजन इकट्ठे होते हैं तो वर्तमान परिवेश में कोरोना वायरस बीमारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य एवं जान-माल को हानि पहुंचा सकते हैं, अतः इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति का विसर्जन संबधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा।विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह भी अनुमत्य नहीं होगा। लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पाण्डालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु, दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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