
अब चलती ट्रेन में यात्री करा सकेंगे FIR, पुलिस नहीं कर सकेगी जांच का बहाना, जानिए कैसे
रतलाम. मध्य प्रदेश में जीआरपी अब ट्रेन से लेकर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रेल कर्मचारी और उनके परिवार सहित प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराध में ऑनलाइन एफआईआर करेगी। रेल कर्मचारी से लेकर यात्री बगैर जीआरपी के पास जाए अपने साथ हुए अपराध को दर्ज करवा सकेंगे। इससे बड़ा लाभ ये है कि, अपराध घटित होने पर जांच के नाम पर पीड़ित के आवेदन को लंबित नहीं रखा जा सकेगा।
देश के किसी भी कौने से चली यात्री ट्रेन हो या प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराध या फिर रेलवे कॉलोनी से लेकर रेल कार्यालय में होने वो अपराध, अब आसानी से जीआरपी में दर्ज हो सकेंगे। इससे बड़ा लाभ ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। अकसर ये शिकायत आती है कि, ट्रेन में सामान चोरी होने पर एफआईआर के लिए परेशानी होती है व यात्री को स्टेशन पर उतरकर जीआरपी के पास जाना होता है। इसके बाद भी सीमा विवाद से लेकर जांच के नाम पर कई दिन तक अपराध पंजीबद्ध नहीं होता है। ऐसे में जीआरपी द्वारा लिया गया नया निर्णय ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी लाभप्रद साबित होगा।
तीन वेबसाइट की लांच
जीआरपी ने इसके लिए अलग-अलग तीन वेबसाइट लांच की है। इसके लिए भोपाल, जबलपुर और इंदौर रेंज में आने वाले जीआरपी के अलग-अलग एसपी कार्यालय रेंज के लिए अलग-अलग वेबलिंक है। इन तीनों वेबलिंक पर अलग-अलग ई-एफआईआर का आप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के जरिए चोरी समेत दूसरे आपराधिक मामलों की शिकायत आसानी से की जा सकती है। इस ऑप्शन में घटना से जुड़ी तमाम जानकारी अपलोड करने के बाद ऑटोमेटिक ई-एफआईआर जनरेट हो जाएगी।
यहां पर भी मिलेगी मदद
जीआरपी ने वेबसाइट तो लांच की ही है इसके साथ-साथ एप पर भी मदद ले पाएंगे। इस एपलीकेशन पर एसओएस का बटन है। इससे तुरंत मदद भी मिलेगी।
यह है तीन वेबलिंक
भोपाल के लिए - grpbhopal.mppolice.gov.in
जबलपुर के लिए - grpjabalpur.mppolice.gov.in
इंदौर के लिए - grpindore.mppolice.gov.in
इससे यात्रियों को लाभ होगा
जीआरपी की एसआरपी निबेदिता जोशी का कहना है कि, जीआरपी ने पहली बार मध्यप्रदेश में यात्रियों को ई एफआईआर की सुविधा दी है। इसमे बड़ी बात यह है कि यह रेंज अनुसार किया गया है, जिससे यात्री अपनी सुविधा अनुसार एफआईआर करवा सकें।
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Published on:
04 Jan 2022 03:19 pm
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