सेवा में कमी माना
इस कारण क्लेम का भुगतान नहीं हो सकता। आवेदक बीमा राशि पाने का पात्र नहीं है। आवेदक ने अनावेदक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया था। अनावेदक ने अपने जवाब में कहा की क्लेम शर्तों के अंतर्गत नहीं होने के कारण दावा भुगतान नहीं होने से आवेदक बीमा राशि पाने का पात्र नहीं है। अभिभाषक पारिख के तर्कों से सहमत होते हुए आयोग ने पाया कि आवेदक ने बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। बीमा कंपनी ने परिवादी को बीमा पॉलिसी की राशि को भुगतान न करके एवं आवेदक के बीमा दावे को बिना किसी न्यायोचित उचित कारण के निरस्त कर सेवा में कमी की है।