scriptVIDEO सावधान रतलाम! एक ही परिवार के 9 सदस्यों को किया क्वारेंटाइन | Quarantine 9 members of same family in Ratlam Video | Patrika News
रतलाम

VIDEO सावधान रतलाम! एक ही परिवार के 9 सदस्यों को किया क्वारेंटाइन

शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र लोहार क्षेत्र को किया क्वारेंटाइन। भारी पुलिसबल तैनात। 4 दिन पूर्व इंदौर में हुई मौत के मरीज को ले आए थे रतलाम। रतलाम शहर के लोहार रोड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के 9 लोगों को स्वास्थ्य विभाग का अमला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा, इंदौर से परिवार के व्यक्ति का शव लेकर पहुंचा था परिवार, मेडिकल कॉलेज से क्वारेंटाइन वार्ड में किया भर्ती।

रतलामApr 09, 2020 / 06:19 pm

Ashish Pathak

VIDEO रतलाम में एक ही परिवार के 9 सदस्यों को किया क्वारेंटाइन

VIDEO रतलाम में एक ही परिवार के 9 सदस्यों को किया क्वारेंटाइन

रतलाम। रतलाम में एक ही परिवार के 9 सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग का अमला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा है। इन सभी सदस्यों को क्वारेंटाइन किया गया है। यह वो लोग है जो चार दिन पूर्व ही अपने परिजन की मृत्यु होने
पर इंदौर से शव लेकर पहुंचे थे। इसके बाद शहर के लोहार रोड क्षेत्र को पूरा क्वारेंटाइन कर दिया गया है। प्रशासन व पुलिस की आपात बैठक चल रही है।
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बता दे कि कोरोना वायरस की दस्तक अब रतलाम में होती नजर आ रही है। मंगलवार शाम को जहां जिले के पिपलौदा क्षेत्र के एक गांव में सीमा पार करके उज्जैन जिले के नागदा से कोरोना प्रभावित परिवार के चार सदस्यों के आने का मामला सामने आया था अब शहर के लोहार रोड क्षेत्र में एक ही परिवार के सदस्यों को क्वारेंटाइन किया गया है। यह वो लोग है जो चार दिन पूर्व इंदौर में अपने परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर शव लेकर आए थे। बता दे कि युवक की मौत इंदौर में हुई थी।
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अचानक पहुंचा पुलिस बल

दोपहर करीब 12 बजे बाद अचानक भारी पुलिस बल सबसे पहले लोहार रोड पहुंचा। यहां पर क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद मेडिकल हॉस्पिटल का दल पहुंचा व मृतक के परिवार के सदस्यों को स्वयं को क्वारेंटाइन करने की बात की। बता दे कि जैसे ही शहर में इस मामले की जानकारी आई, चिंता की लकीरे छाने लगी। हालांकि अब तक एक भी व्यक्ति शहर में अब तक कोरोना से पीडित सामने नहीं आया है व यही शहर के लिए राहत की बात है। इसी बीच एक ही परिवार के 9 सदस्यों को क्वारेंटाइन करने की घटना ने हैरानी में डाल दिया है।
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आपात बैठक जारी
इन सब के बीच कलेक्टर रूचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी सहित जिले के अन्य आला अधिकारियों की आपात बैठक चल रही है। इस बैठक में कडे़ निर्णय लिए जा सकते है। बता दे कि बुधवार को जिस तरह से शहर में मिली छूट के दौरान भीड़ बढ़ी थी, उस घटना ने भी प्रशासन के इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है।
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बचाव के लिए यह जरूरी हो गया अब

शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अभय ओहरी ने पत्रिका को फोन पर बताया लोहार रोड की घटना के बाद अब शहर के प्रत्येक नागरिक की जवाबदेही और बढ़ गई है। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क का अनिवार्य उपयोग, हाथ को लगातार सैनिटाईजर करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम होने पर समीप के सरकारी चिकित्सालय में जाना जरूरी है। इतना ही नहीं हेल्पलाइ नंबर 104 व 181 से भी मदद ली जा सकती है। इन नंबर पर फोन करने पर डॉक्टर घर पर आकर मदद करेंगे। छोटे बच्चों व वृद्ध को बाहर जाने से अनिवार्य रुप से रोके व बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकले।
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सूचना तत्काल पुलिस थाने पर दी जाए

जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति चाहे वह उनका पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई-बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो विदेश, राज्य, जिले से आया है इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाए। जिले की समस्त होटल लॉज के द्वारा कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति (पर्यटक को) की जानकारी अराइवल रिपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स इन होटल (फॉर्म सी) भरा जाकर तत्काल पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को ऑनलाइन प्रतिलिपि अग्रेषित किया जाएगा। तबलीगी जमात के व्यक्ति जो कि अन्य देशों राज्यों व जिलों से आने वाले व्यक्ति जिसे (covid 19) रोग से संबंधित लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, वह अपना स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय रतलाम के संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्य कराएं।
कलेक्टर ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र

कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई जिनका मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार रतलाम में किया गया। उनका कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए जाने की जानकारी इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रतलाम जिला प्रशासन को नहीं दी गई। अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही उज्जैन संभागायुक्त को भी पत्र भेजा गया है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मृतक के कोरोना जांच हेतु सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेजने के संबंध में इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रतलाम जिला प्रशासन को सूचित नहीं किया गया एवं शव का अंतिम संस्कार संभावित कोविड-19 पॉजिटिव मानकर नियत प्रोटोकॉल अनुसार नहीं करवाया गया जो एक गंभीर त्रुटि है।
जांच अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर ने बताया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव के रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश की जांच हेतु रतलाम ग्रामीण एसडीएम श्री प्रवीण फूलपगारे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न तथ्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जाएगी कि जिले की सीमा में संक्रमित व्यक्ति का शव किन परिस्थितियों में प्रवेश कराया गया।
मास्क पहनना अनिवार्य

पिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न किया जाए।
कंटेनमेंट एरिया में हेल्थ सर्वे शुरू

जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा शहर में घोषित किए गए कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग की सर्विलेंस टीम द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा उक्त क्षेत्र में सांची दूध की होम डिलीवरी करवाई जा रही है।
कंटेनमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन

जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा पूर्व में जारी आदेश पश्चात संशोधित आदेश द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्र की सीमा में आंशिक संशोधन किया गया है। इस अनुसार उत्तर दिशा में आबकारी रोड पर सोहनलाल के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुए दक्षिण भाग को सीमा में लेते हुए हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन तक कंटेनमेंट क्षेत्र रहेगा। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में हाट की चौकी चौराहे पर ललित गैस गोडाउन से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पूर्वी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा तक। दक्षिण दिशा में गोपाल गौशाला बगीचा चौराहा पर गोपाल गौशाला की सीमा में लेते हुए तथा पूर्व की ओर चलकर उत्तरी भाग को सीमा में लेते हुए तोपखाना चौराहे पर चौराहे पर जैन श्री नमकीन तक तथा पूर्व दिशा में तोपखाना चौराहे पर जैन श्री नमकीन से लोहार रोड पर राज टी ट्रेडर्स की गली में दक्षिण मुहाने पर दीपक यातायात एजेंसी के उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए ब्राह्मणों के वास की गली के छोड़ के उत्तरी मुहाने पर रमेशजी के मकान तक सीमा क्षेत्र स्थापित किया गया है।

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