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पत्रिका खबर का असर : केन्द्रों पर 2.40 लाख क्विंटल गेहूं डंप, ब्लैक लिस्टेड होंगे तीन परिवहनकर्ता

कलेक्टर ने शुरू की प्रारंभिक कार्रवाई, तीन परिवहनकर्ताओं को जारी की नोटिस

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रीवा

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Rajesh Patel

May 25, 2018

Black will be listed three transporter

Black will be listed three transporter

रीवा. जिले में परिवहनकर्ताओं और केन्द्र प्रभारियों के बीच खींचतान के चलते ज्यादातर खरीदी केन्द्रों पर 2.50 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं डंप है। सबसे ज्यादा सेक्टर क्रामांक-एक, दो और तीन में डंप हैं, जहां से समय से उठाव नहीं हो रहा है। मामले को पत्रिका ने मुद्दा बनाया तो कलेक्टर प्रीति मैथिल ने गंभीरता से लेते हुए तीन लापरवाह परिवहनकर्ताओं के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड किए जाने की कार्रवाई शुरू की है।
दस लाख क्विंटल से ज्यादा हो की तौल
जिले में करीब दस लाख क्विंटल गेहूं की तौल पूरी हो गई है। जबकि साढ़े सात लाख क्विंटल गेहूं का ही परिवहन हो सका है। खरीदी केन्द्रों पर गेहूं के तीन परिवहनकर्ताओं की मनमानी पर लगाम लगाने कलेक्टर ने तीन ब्लैक लिस्टिेड की कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में सांसद जर्नादन मिश्र ने नईगढ़ी में कार्यक्रम के दौरान गेहूं तौल में प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए परिवहनकर्ताओं के वाहनों को राजसात किए जाने का मुद्दा उठाया था।
जिले के सभी खरीदी केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेंहू की लगातार खरीद की जा रही है। कुछ केन्द्रों में परिवहनकर्ताओं द्वारा समय पर उपार्जित गेंहू के परिवहन न करने से उपार्जन करने में कठिनाई आ रही है। कलेक्टर ने परिवहन में लापरवाही बरतने वाले तीन परिवहनकर्ताओं को ब्लैक लिस्टेड करने तथा जुर्माना लगाने का नोटिस दिया है।
इन्हें जारी की गई नोटिस
इस संबंध में जारी अलग-अलग नोटिस में कलेक्टर ने सेक्टर क्रमांक एक परिवहनकर्ता मेसर्स आनंद मोटर्स मेन मार्केट चाकघाट, सेक्टर दो के मेसर्स जयभवानी कान्सट्रक्शन्स एवं ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बाइपास रतहरा रीवा को नोटिस दिया है। कलेक्टर ने सेक्टर तीन के परिवहनकर्ता मेसर्स सत्यम रोड लाइन्स चाकघाट को भी नोटिस दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि परिवहनकर्ता खरीदी केन्द्रों में भारी मात्रा में भंडारित गेंहू को अतिरिक्त वाहन तथा मजदूर लगाकर तत्काल उसका उठाव करें। गेंहू का समय रहते सुरक्षित भंडारण कराएं।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो होंगे ब्लैक लिस्टिेड
समय पर भंडारण न होने से असमय वर्षा से उपार्जित गेंहू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो निविदा शर्तों के अनुसार बिन्दु 32 के तहत जुर्माना लगाने तथा बिन्दु 35 के तहत ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी। जिससे परिवहनकर्ता दस वर्षों के लिए निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित हो जाएगा।
पत्रिका ने मुद्दा उठाया था
पत्रिका ने खरीदी केन्द्रों पर परिवहनकर्ताओं की मनमानी का मुद्दा उठाया तो, कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए तीन परिवहनकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की सूचना से परिवहनकर्ताओं में हडक़ंप मचा है। करहिया मंडी सहित जिले के कई केन्द्रों पर परिवहनकर्ताओं की मनमानी के चलते खरीदी प्रभावित हो गई है।