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कलेक्टर ने इस संगठन के पदाधिकारियों को पढ़ाया कानून का पाठ, कहा- शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के लाइसेंस होंगे निरस्त

शहर में बाइक रैली निकालने की परमीशन लेकर शस्त्र का पदर्शन करने पर पदाधिकारियों की बढ़ी मुश्किलें

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रीवा

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Rajesh Patel

Oct 12, 2019

Collector taught law and order

Collector taught law and order

रीवा. शहर में बाइक रैली निकालने की परमिशन लेकर शस्त्र लहराने वाले बंदूकधारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। मामले में पुलिस ने धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में शनिवार को रायल राजपूत संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पदाधिकारियों पर लगाई गई धारा 188 को हटाए जाने की मांग की गई।

बाइक रैली में लहराए हथियार, पुलिस ने लगाई धारा 188
रॉयल राजपूत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह बघेल की अगुवाई में पदाधिकारियों के प्रतिनिध मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव को आवेदन देकर कहा, रॉयल राजपूत संगठन रीवा द्वारा 10 अक्टूबर को भगवान श्रीराम की शोभा यात्रा निकाली गई थी। जिसमें क्षत्रिय समाज की रैली निकाली गई। समापन अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। जिसमें कुछ क्षत्रीय अपनी लाइसेंसी शस्त्र लेकर रैली में शामिल हुए। उनका उद्देश्य भय फैलाना नहीं था। इस दौरान शहर सीएसपी शिवेन्द्र सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला है।

कलेक्टर ने कानून व्यवस्था का पढाया पाठ
कलेक्टर ने प्रतिनिधि मंडल को कानून व्यवस्था की बात कहते हुए कि बताया कि जुलूस के दौरान शस्त्र लहराने पर प्रतिबंध है। ऐसे लाइससेंस धारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, जो जुलूस के दौरान शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्टर ने रॉयल राजपूत संगठन के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था के दायरे में ही कार्रवाई की प्रक्रिया जाएगी। पुलिस का प्रतिवेदन आने के बाद ही अगली कार्रवाई होगी। रॉयल राजपूत के प्रतिनिधि मंडल की ओर से जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन रैली में स्वयं मौजूद था। यदि उनको शस्त्र प्रदर्शन पर आपत्ति थी तो उसी समय मना कर दिया जाता।

मोर्हरम पर हथियार का प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई नहीं
प्रतिनिधि मंडल के पदाध्किारियों ने कहा कि मोर्हरम के कार्यक्रम में खुलेआम घातक हथियार का प्रदर्शन किया जाता है। जिस पर प्रशासन ने आज तक कोई रोक नहीं लगाई। परशुराम जयंती पर खुलेआम फरसा तलवार एवं घातक हथियार का प्रदर्शन किया जाता है। विवाह समारोह के दौरान बरातियों और घरातियों में हर्ष फायरिंग की जाती है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रॉयल राजपूत संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पदाधिकारियों पर लगाई गई धारा 188 को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष प्रवीण ङ्क्षसह सोमवंशी, सूर्यमणि सिंह, रिल्लू सिंह, लोकेन्द्र ङ्क्षसह, आदित्य सिंह, दिग्विजय ङ्क्षसह, अजय सिंह कल्युरी, सौरभ ङ्क्षसह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

वर्जन...
पुलिस का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। प्रतिवेदन आने के बाद परीक्षण किया जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट के तहत जुलूस में शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह अगर प्रतिबंधित जगहों पर कोई भी व्यक्ति हथियार लहरायेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी।
ओपी श्रीवास्तव, कलेक्टर