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हाइवे से जल्द हटाए जाएंगे ढाबे, ये है बड़ा कारण

बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के खोले गए हैं ढाबे, हाइवे में अनाधिकृत मार्ग जोडऩे से हो रहे हादसे

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रीवा. फोरलेन हाइवे के किनारे लगातार मनमानी रूप से खुल रहे ढाबे हादसों का कारण बन रहे हैं। ढाबा संचालकों ने एमपीआरडीसी और भूतल सडक़ परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया है। इस पर एमपीआरडीसी ने 25 ढाबों को नोटिस जारी किया है। रीवा-हनुमना फोरलेन में लगातार हो रहे हादसों के चलते हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने एमपीआरडीसी को हाइवे में अनाधिकृत रूप से जोड़े गए मार्गों को हटाकर हाइवे का आवागमन बनाने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट के इस निर्णय के बाद विभाग ने रीवा-हनुमना मार्ग मेंं अनाधिकृत मार्ग को चिह्नित करने की कार्रवाई प्रांरभ कर दी है। फोरलेन को 80 किलोमीटर प्रतिंघटा की स्पीड से वाहन चलाने के लिए डिजाइन किया गया है लेकिन अनाधिकृत मार्गों के कारण अचानक हाइवे पर ट्रैफिक आने से आए दिन हादसे हो रहे हैं।

बगैर अनुमति संचालित हो रहे ढाबा
नेशलन हाइवे के कि नारे संचालित होने वाले व्यावसायिक संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। लेकिन हाइवे के किनारे बड़ी संख्या में अनाधिकृत मार्ग बनाकर ढाबा बगैर अनुमति के खुल रहे हैं।

चिह्नित होंगे मार्ग
हाइकोर्ट के निर्देश पर एमपीआरडीसी ने फोरलेन सडक़ के किनारे अनाधिकृत मार्गों को सूचीबद्ध करने की क वायद शुरू कर दी है। इन मार्गों को हटाने या सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

आम रास्तों को ब्लाक किया जाएगा

रीवा से हनुमना तक हाइवे में अवैधानिक रूप से जोड़े गए मार्गों और बनाए गए आम रास्तों को ब्लाक किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जहां पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्रवाई कर चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता प्रभात कुमार मिश्रा के अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि रीवा से हनुमना तक ८५ किलोमीटर का मार्ग है। कंट्रोल आफ नेशनल हाइवे(लैंड एण्ड ट्रैफिक) एक्ट २००२ के अनुसार नेशनल हाइवे तेज गति से वाहनों के आवागमन के लिए होते हैं। इस कारण इन हाइवे पर निजी प्रयोजनों के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता।

ढाबा और दुकानें सड़क किनारे खोली
अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि रीवा-हनुमना मार्ग में कई स्थानों पर ढाबा, रेस्टोरेंट, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं मकान बना लिए गए हैं। इन तक पहुंचने के लिए हाइवे से सीधे रास्ता बनाया गया है। यह दुर्घटना की प्रमुख वजह बन रहे हैं। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता एवं न्यायाधीश विजय शुक्ला की बेंच ने एमपीआरडीसी को अवैध मार्ग हटाते हुए स्टेटस रिपोर्ट चार सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है।

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