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दहेज में कार नहीं मिली तो रचा ली दूसरी शादी, पत्नी ने सिखाया सबक

शादी के एक महीने बाद ही मांगने लगे दहेज, पहले महिला ने छोड़ी ससुराल उसके बाद ...  

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रीवा। बैकुठंपुर अंतर्गत ग्राम समेरा में एक युवक ने चार पहिया वाहन दहेज में नहीं मिलने पर पत्नी को छोड़ दूसरा व्याह रचा लिया है। मायके में रह रही पहली पत्नी को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह आगबबूला हो गई। उसके दहेज लोभी परिवार को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया इसके बाद प्रकारण कोर्ट में पहुंचा। दहेज प्रताडऩा को लेकर प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने दहेज लोभी पति एवं सास-ससुर सहित ननद का को डेढ़- डेढ़ साल की सश्रम कारवास की सजा सुनाई है।

एक महीने बाद ही दिखाया रंग
अभियोजन ने बताया कि पीडि़ता मैना साकेत का विवाह आरोपी रमेश साकेत निवासी ग्राम सेमरा से हिन्दू रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था। पिता ने विवाह में सभी आवश्यक वस्तुएं अपने हैसियत के मुताबिक दी थी। विवाह के बाद एक सप्ताह तक अपने ससुराल में रही इसके पश्चात् आरोपी पति के साथ उमरिया चली गयी, जहां वह एक महीने तक रही। इसके पश्चात् आरोपी पति आए दिन पत्नी सेे दहेज में चार पहिया वाहन अपने घर से लाने की मांग करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा।

दूसरी शादी की देने लगा धमकी
इस संबंध में उसने अपने माता-पिता को बताया तो पिता ने उमरिया आकर उसके ससुराल वालों को समझाया किन्तु वह नहीं माने। आरोपी द्वारा बार-बार मांग करने और दूसरी शादी करने की धमकी भी दी जाती थी। आरोपी पति से प्रताडि़त होकर फरियादिया अपने मायके चली गयी। कुछ समय पश्चात् फरियादिया को पता चला कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। जिसके बाद उसेन पुलिस की मदद दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को को सुनने के बाद (पति) रमेश साकेत (ससुर)शोभनाथ साकेत (सास)श्यामकली साकेत (ननद)लक्ष्मी साकेत को भादंवि की धारा-498 ए के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200-200रूपए के अर्थदण्ड एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा4 के तहत 6 -6 माह के सश्रम कारावास एवं 300-300 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।