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उच्च शिक्षा में नि:शुल्क प्रवेश का जारी हुआ एक और आदेश, यूजी व पीजी दोनों में मिलेगा प्रवेश, पात्र हों तो करें आवेदन

विश्वविद्यालय व कॉलेजों को आदेश जारी...

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रीवा

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Ajit Shukla

Jul 03, 2018

Student not enrolled in college

Student not enrolled in college

रीवा। विश्वविद्यालय से लेकर शासकीय व अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तक किसी में भी अब असंगठित कर्मकार के रूप पंजीकृत अभिभावकों के बच्चे नि:शुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। असंगठित कर्मकार के बच्चों को मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत बिना किसी शुल्क के प्रवेश दिया जाएगा।

श्रम विभाग में पंजीयन होना है जरूरी
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों केे प्राचार्यों को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश का लाभ मिलेगा। कुलसचिव व प्राचार्यों को निर्देश है कि जारी आदेश का इसी शैक्षणिक सत्र से पालन किया जाए।

अतिरिक्त संचालक को भी भेजा गया निर्देश
शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद यहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इसको लेकर अमल शुरू हो गया है। अधिकारियों की माने तो जल्द ही कुलपति के माध्यम से महाविद्यालयों व छात्र-छात्राओं के लिए आदेश सार्वजनिक कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को भी निर्देशित किया गया है कि वह संबंधित आदेश का पालन कराते हुए छात्रों को योजना का लाभ दिलाएं।

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम भी योजना में शामिल
शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू किए गए नि:शुल्क प्रवेश की इस व्यवस्था में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के पारंपरिक पाठ्यक्रमों के साथ स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। इस तरह से पात्र कर्मकार के बच्चों को हर पाठ्यक्रम में नि:शुल्क प्रवेश लेने की छूट होगी।

तीनों वर्ष में मिलेगा योजना का लाभ
आदेश के तहत संबंधित छात्र को स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक वर्ष यानी प्रथम, द्वितीय व तृतीय और प्रथम व द्वितीय वर्ष में नि:शुल्क प्रवेश देने का निर्देश है। लेकिन छात्र को वास्तविक लाभ केवल प्रथम वर्ष में ही मिल पाएगा। क्योंकि ज्यादातर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में ही प्रवेश शुल्क लिया जाता है।