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नामांतरण-बंटवारा के प्रकरण 30 दिन में होंगे निराकृत, पंचायत सचिव एकत्र करेंगे आवेदन

कलेक्टर ने कहा, समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार किया जाए निराकरण

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रीवा

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Rajesh Patel

Jun 16, 2020

रीवा. जिले में नामांतरण, बंटवारा के लंबित प्रकरणों को लेकर कलेक्टर इलैया राजा टी ने अभियान को तेज करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित नजूल अधिकारियों से कहा है कि जिले में चलाए जा रहे राजस्व अभियान में नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

कार्यालय नहीं पहुंचने वालों का घर से लाओ आवेदन
कलेक्टर ने कहा कि विशेष अभियान के अन्तर्गत जो आवेदक कियोस्क सेंटर या कार्यालय आने में असमर्थ हैं उनके आवेदन आवास से लेकर राजस्व प्रकरण के तौर पर निराकृत किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि उक्त अभियान के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आरसीएमएस में सीधे ऑनलाइन प्रकरण दर्ज किये जा सकते हैं। इसके साथ ही पटवारी एवं सचिव डोर टू डोर संपर्क कर नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरणों के आवेदन देकर आरसीएमएस में दर्ज कर प्रकरणों का निराकरण करायें।

30 दिन के भीतर किया जाएगा निराकरण
कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिवस में किया जाए। विवादित नामांतरण प्रकरण के निराकरण की समय सीमा 180 दिन तथा अविवादित बटवारा के प्रकरण 90 दिवस के अन्दर निराकृत किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत हल्का स्तर पर पटवारी आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस में प्रकरण दर्ज कराएंगे।

पंचायत सचिव आवेदन एकत्र करें
ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव आवेदन एकत्र कर आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराएंगे। आवेदक स्वंय चाहे तो अभियान के दौरान लोक सेवा केन्द्र एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सीधे आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कर सकते हैं।