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एमपी का नामी स्कूल कर रहा फर्जीवाड़ा, एक डाइस कोड पर दो स्कूल

स्कूल पर एक लाख रुपए का हुआ है जुर्माना, नहीं वसूल सका को...

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रीवा

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Ajit Shukla

Jan 14, 2018

Jyoti school Rewa

Jyoti school Rewa

रीवा. एक डाइस कोड पर दो स्कूल संचालित करने का आरोप सिद्ध हो चुका है। लेकिन अभी तक कार्रवाई करना संभव नहीं हो सका है। बात डायोसिजन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्योति सीनियर सेकेंड्री स्कूल व ज्योति किंडर गार्टेन स्कूल की कर रहे है।

कलेक्टर ने दिया जांच का निर्देश
तकरीबन डेढ़ वर्ष से शिथिल पड़ी कार्रवाई का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कारण स्कूल द्वारा की जा रही मनमानी की जांच के बावत कलेक्टर की ओर से जारी आदेश है। आदेश के बाद स्थानीय शिक्षा अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। उनकी नजर दूसरे स्कूलों की मनमानी पर भी है।

पूर्व में भी कराई जा चुकी है जांच
दरअसल ज्योति स्कूल और उसकी शाखा बताए जाने वाले ज्योति किंडर गार्टेन को एक ही डाइस कोड से संचालित किया जा रहा है। पूर्व में शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर राहुल जैन के निर्देश पर तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रवि सिंह बघेल द्वारा इस मामले की जांच भी कराई गई थी।

मार्गदर्शन मांग अधिकारी हुए चुप
जांच सत्यता पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था। लेकिन जुर्माना वसूलने की कार्रवाई किस सक्षम अधिकारी द्वारा स्कूल को नोटिस जारी किया जाए, इससे संबंधित शासन से मार्गदर्शन मांगे जाने तक सीमित रहा। फिलहाल स्कूल की मनमानी के खिलाफ एक बार जांच कराने और कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है।

बैठक में नहीं पहुंचना बना वजह
स्कूल की मनमानी पर कार्रवाई का निर्देश कलेक्टर प्रीति मैथिल ने किया है। कलेक्टर का यह निर्देश कलेक्ट्रेट में 12 जनवरी को बुलाई गई स्कूल संचालकों की बैठक में स्कूल के किसी भी प्रतिनिधि के शामिल नहीं होने का नतीजा माना जा रहा है। निजी स्कूलों वाहन संचालन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए कलेक्टर ने बैठक बुलाई थी। लेकिन बैठक में ज्योति स्कूल से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है।