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रीवा. इस साल नवंबर में संभावित नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए राज्य शासन ने नगरीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब किसी भी नगर निगम व नगर पालिका की सीमा वृद्धि की जा सकेगी तो बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व के मान से वार्डों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। कार्यक्रम के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्डों का आरक्षण 20 जून को होगा तथा महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण 25 जून को किया जाएगा।
नगर निगम परिषद के कार्यकाल का यह अंतिम चरण होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इनके चुनावों की कवायद शुरू कर दी है। नगरीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने की हरी झंडी राज्य निर्वाचन आयोग से मिलने के साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकायों के नए सिरे से परिसीमन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्थानीय स्तर पर बढ़ते हुए शहरीकरण के फलस्वरूप अब नगर निगम सहित अन्य निकायों की सीमा वृद्धि की स्थितियां बनने लगी है वहीं बढ़ते जनसंख्या घनत्व के आधार पर वार्डों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में अब नये परिसीमन के तहत न केवल वार्डों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकेगी बल्कि नगर की सीमा भी बढ़ाई जा सकेगी।
चुनाव के 6 माह पहले पूरी करनी होगी प्रक्रिया
जारी टाइम लाइन में कहा गया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा वृद्धि और वार्ड संख्या वृद्धि को नए निर्वाचन में शामिल किया जा सके इसके लिये जरूरी है कि संभावित निर्वाचन (नवंबर या दिसंबर) के ६ माह पहले अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद नए परिसीमन के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
पहले से शामिल गांवों का नहीं हुआ विकास
पूर्व से शहरी सीमा में शामिल किए गए कई गांव का विकास अब तक नहीं किया गया है रीवा शहर में करीब दर्जनभर ऐसे गांव है जहां आप भी ठीक से विकास कार्य नहीं हो पाए हैं।
दर्जंनभर गांव शहर में हो सकते हैं शामिल
नगरीय निकाय के परिसीमन कराने के आदेश के बाद रीवा शहर में करीब दर्जंनभर गांव शहर में शामिल हो सकते हैं। रीवा का रेलवे स्टेशन जो अब तक गोड़हर पंचायत में शामिल है, कई बार इसकी सीमा को लेकर परेशानियां भी उठानी पड़ी है। बीते साल ही स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम ने रेलवे स्टेशन की गंदगी का जायजा लिया और उसे रीवा शहर का बता दिया था। स्टेशन के साथ ही आस-पास के गांवों को शहर में शामिल किया जा सकता है। चोरहटा से रतहरा तक बनाए गए बायपास के भीतर आने वाले करीब आधा दर्जन गांवों को भी शहर में शामिल करने की मांग की जा रही है। बदरांव और उसके पास के गांव जो रिंग रोड की सीमा में हैं उनके भी शहर में शामिल किए जाने की संभावना है।
यह होगा कार्यक्रम
10 फरवरी तक सीमा वृद्धि का प्राथमिक प्रकाशन
10 मार्च तक दावे आपत्तियों के निराकरण पश्चात अंतिम प्रकाशन
20 मार्च तक वार्डों संख्या निर्धारण का प्राथमिक प्रकाशन
25 मार्च तक वार्डों की सीमा निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन
5 अप्रैल तक दावे-आपत्तियों का निराकरण
20 मई तक वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन
5 जून तक वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही
20 जून तक वार्ड आरक्षण अधिसूचना
25 जून महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण
Published on:
24 Jan 2019 06:39 pm
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