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Video: रिफाइनरी में काम करने वाली एक कंपनी ने 21 कर्मचारियों को किया बाहर

नौकरी वापस दिलाने कर्मचारियों ने एसडीएम से की शिकायत

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A company working in the refinery fired 21 employees

A company working in the refinery fired 21 employees

बीना. बीना रिफाइनरी के अंतर्गत काम करने वाली शिवहरे रोड लाइंस ने कंपनी में काम करने वाले 21 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसकी शिकायत लेकर कर्मचारी सोमवार को तहसील पहुंचे और प्रभारी तहसीलदार ऋतु सिंघई को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कंपनी पर आर्थिक शोषण व बिना कारण बताओ नोटिस के नौकरी से बाहर करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिवहरे रोड लाइंस बीना रिफाइनरी के अंतर्गत ठेका कंपनी के तौर पर काम करती है, जिन्होंने कंपनी में काम करने के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति 2015 में की थी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नौकरी वर्ष 2015 में दी गई, लेकिन कंपनी उन शर्तों का पालन नहीं करती है। 21 कर्मचारी कंपनी में काम करते थे, जिसमें से 10 मार्च को 11 कर्मचारी व 31 मार्च को 10 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। कर्मचारियों पर इस बात का दबाव हमेशा रहता था कि कंपनी के द्वारा, जो भी वेतन कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाता है, उसका अधिकांश भाग बैंक से आहरण कर कंपनी को वापस करना होता था। कर्मचारियों से जबरन एनओसी पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों का आर्थिक शोषण होता रहा है। इसी बात का विरोध कर्मचारियों द्वारा किए जाने से उनकी अनिवार्य रूप से सेवा समाप्त कर दी गई, जो कंपनी अधिनियम के विपरीत है। कर्मचारियों ने शिवहरे रोड लाइंस ग्वालियर के विरुद्ध कानूनी एवं कंपनी प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रताप अहिरवार, जगदीश यादव, मोहनलाल पंथी, शालकराम ठाकुर, रतनसिंह ठाकुर, संतोष चढ़ार, अवधेश यादव, कमला प्रसाद पटेल, रीतेश ठाकुर, विक्रम सिंह राजपूत, शाशिकांत साहू, राजा ठाकुर, मुकेश पाराशर, तारिक खान, आशीष तिवारी, प्रमोद कुशवाहा, खेतसिंह राय,धर्मेंन्द्र ठाकुर, राजेश अहिरवार, अमरसिंह, लक्ष्मी नामदेव शामिल हैं।
कर्मचारियों ने पांच सूत्रीय मांग पूरी करने की लगाई गुहार
कर्मचारियों ने फिर से नियुक्ति दिलाने, जिस मापदंड पर वेतन का भुगतान किया जाता है उसे कंपनी द्वारा वापस न लिया जाए। सेवा समाप्ति में कंपनी अधिनियम व नियमों का पालन करने, सेवा समाप्ति के समय फुल एंड फाइनल भुगतान करने व उसके बाद ही एनओसी पर हस्ताक्षर कराए जाने, कंपनी द्वारा मार्च माह का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान कराने की मांग की है।