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बेटी ने मां को सुरेन्द्र के साथ देखा था आपत्तिजनक स्थिति में, परिवार के समझाने पर दहेज एक्ट में फंसाने की दी थी धमकी

बदनामी और केस दर्ज होने के डर से की थी सामूहिक आत्महत्या, सुरेन्द्र और द्रोपती गिरफ्तार

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The daughter had seen her mother in an objectionable situation with Surendra, when the family tried to convince her, she was threatened to implicate her under the dowry act

आरोपी महिला को ले जाती हुई पुलिस

बीना/खुरई. खुरई शहरी थानांतर्गत ग्राम टीहर में हुए सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतक मनोहर की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
मामले में खुलासा करते हुए थाना प्रभारी योगेन्द्र ङ्क्षसह दांगी ने बताया कि मनोहर लोधी, उसकी मां और दो बच्चों की आत्महत्या के मामले में मनोहर की पत्नी द्रोपती और उसके प्रेमी सुरेन्द्र पिता घनश्याम लोधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों के दबाव में आकर सभी ने आत्महत्या करने के लिए कदम उठाया था। उन्होंने बताया कि घटना के एक माह पूर्व मनोहर की बेटी शिवानी ने मां और सुरेन्द्र को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, इसके बाद दोनों को फिर से साथ देखा, तो यह बात शिवानी ने पिता, दादी और भाई को बताई थी। आत्महत्या करने के तीन दिन पहले परिवार के लोगों ने द्रोपती को समझाइश दी थी कि वह सुरेन्द्र से अलग हो जाए, जिसपर उसने सभी को दहेज एक्ट के तहत फंसाने की धमकी थी। वहीं, सुरेन्द्र ने परिवार के लोगों को धमकी दी थी कि उन्हें अलग करने की कोशिश की, तो परिवार को बदनाम कर देंगे। बदनामी और मामला दर्ज होने के डर से सभी ने आत्महत्या कर ली। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 107, 108, 3(5) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस को मिली थी ऑडियो रिकॉर्डिंग
पुलिस को मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी, जिसमें सुरेन्द्र ने मनोहर को प्रेम प्रसंग के बारे में बताया था। रिकॉर्डिंग, बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

क्या था मामला
25 जुलाई की रात मनोहर सिंह लोधी (42), उसकी मां फूलरानी लोधी (70), मनोहर की बेटी शिवानी (18), बेटा अनिकेत (16) ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे चारों की मौत गई थी। मनोहर की पत्नी द्रोपती घटना के समय मायके में थी। साथ ही मृतकों के पास जो सुसाइड नोट मिला था, उसमें द्रोपती का जमीन सहित अन्य संपत्ति में हक न होने का उल्लेख किया था।