
Twelve year old children will be able to take tickets on the PNR number of the confirmed ticket
बीना. अब आरक्षित टिकट कंफर्म होने के बाद भी उसी पीएनआर के आधार पर पांच से बारह साल तक के बच्चे का हाफ टिकट बुक करा सकेंगे। जिसके बाद उसी पीएनआर पर बच्चे को रेलवे की ओर से कंफर्म टिकट मिल जाएगा। इसके लिए अभिभावकों को आधा किराया चुकाना होगा। इसके बाद बच्चा आपके साथ आरक्षित श्रेणी में सफर कर सकेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से पिछले दिनों सभी जोन व मंडल को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यदि कोई यात्री अपने पांच से बारह वर्ष तक के बच्चे के लिए अलग से पूरी सीट चाहता है तो उसे पूरा किराया चुकाना होगा। इसके लिए पहले से जारी टिकट के बजाय अलग से टिकट जारी किया जाएगा। अगर बच्चे की अलग सीट नहीं चाहिए तो पहले बुक टिकट के पीएनआर पर ही हाफ टिकट जारी किया जा सकेगा। माता-पिता उसे अपनी सीट पर साथ ले जा सकेंगे। आरक्षण केन्द्र के साथ पहले से बुक इ-टिकट पर भी पांच से बारह साल तक के बच्चे के लिए हाफ टिकट की बुङ्क्षकग की अनुमति मिलेगी। इसके लिए बुक कराए गए इ-टिकट के बुक टिकट हिस्ट्री लिंक का विकल्प चुनना होगा। चेयरकार, सेकंड सिटिंग और एग्जीक्यूटिव क्लास में आधा किराया मान्य नहीं होगा। भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत जंक्शन पर इस योजना को शुरू कर दिया गया है।
अचानक बने प्लान में भी नहीं होगी दिक्कत
कई बार यात्री कहीं जाने के लिए सेपरेट टिकट बुक कराते हैं, लेकिन यात्रा का समय आने के समय बच्चों को भी साथ ले जानी की बात सामने आती है तो उन्हें ले जाने में दिक्कत होती है। इस स्थिति में या तो उन्हें जुर्माना भरना होता है या फिर बच्चा साथ नहीं जा पाता है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद यात्री उसका हाफ टिकट ले सकेंगे। जिससे उन्हें जुर्माना की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा।
Published on:
06 Sept 2021 08:49 pm
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