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फरमान : अब नदियों में दूषित पानी छोड़ा तो लगेगा 10 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना

हिंडन और यमुना में दूषित हो रहे जलस्तर काे देखते हुए यह आदेश पारित किए गए हैं। अब दूषित पानी डालने पर जुर्माना तो लगेगा ही फैक्ट्री के बंदी के आदेश भी दिए जाएंगे।

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contaminated water

दूषित पानी

सहारनपुर। फैक्ट्री का प्रदूषित पानी नदियों में छोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वालों पर अब दस हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरे तो उद्योग बंदी के आदेश भी दिए जाएंगे।

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यह आदेश यमुना और हिंडन में जा रहे प्रदूषित पानी ( contaminated water ) को देखते हुए दिए गए हैं। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने ऐसे उद्योगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेशों के अनुपालन में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने सहारनपुर में 53 उद्योगों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। इन सभी उद्योगों को ईटीपी लगाने के लिए कहा गया है। अगर इन्होंने अपने उद्योगों में ईटीपी नहीं लगाई और दूषित पानी को नदियों में छोड़ा तो इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। प्रतिदिन दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और इनके उद्योगों को बंद भी कराया जाएगा।

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53 उद्योगों को नोटिस जारी होने के बाद उद्यमियों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जल्द ही नदी के किनारे किनारे एक सर्वे कराया जाए और जितने भी स्रोत हैं जहां से गंदा पानी नदियों में आ रहा है। ऐसे सभी उद्योगों की सूची बनाई जाए वीडियोग्राफी कराई जाए और उनकी फोटोग्राफी भी कराई जाए। इसके आधार पर इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।