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हाईकोर्ट का आदेश- मस्जिदों पर नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, बजरंग दल ने किया फैसले का स्वागत

Highlights: -हाईकोर्ट ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाए जाने को अवैध घोषित किया है -बजरंग दल के प्रांत संयोजक ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है -विकास त्यागी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है

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देवबन्द। मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले की बजरंद दल ने तारीफ की। बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। जिसमें हाईकोर्ट ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बजाए जाने को अवैध घोषित किया है। विकास त्यागी ने कहा कि हाईकोर्ट का यह निर्णय स्वागत योग्य है।

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उन्होंने कहा कि दिनभर में कई बार लाउडस्पीकर बजने पर इससे कारण पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ-साथ आम आदमी को परेशानी होती है। जो कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल है, इसलिए प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के निर्णय को सख्ती से लागू कराना चाहिए।

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बता दें कि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर सांसद अफ़ज़ल अंसारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि अज़ान इस्लाम का अभिन्न अंग है। मगर अज़ान को लाउडस्पीकर से देना इस्लाम का अंग नहीं है और अज़ान उस वक़्त से भी होती रही है जब दुनिया मे लाउडस्पीकर का अविष्कार ही नहीं हुआ था। इसलिए गाज़ीपुर डीएम के लाउडस्पीकर से अज़ान न देने के आदेश को बरक़रार रखा जाता है।