कांग्रेस सांसद की बढ़ सकती
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी मामले में आरोप तय किया है और इस मामले में ट्रायल चलेगा। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जिन धाराओं में आरोप तय किया है, उसमें पांच से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 27 मार्च 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने सांसद के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने, माहौल खराब करने की कोशिश करने और अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। FIR के बाद इमरान को जेल भी जाना पड़ा था। 10 साल पहले दिया था विवादित बयान
इमरान मसूद ने 10 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बोटी-बोटी काट देंगे वाला बयान दिया था। इस बयान को पीएम मोदी के खिलाफ बताया गया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ था। उस वक्त इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान के लिए माफी भी मांगी थी लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रही।