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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
सहारनपुर ( Saharanpur ) अभी तक आपने बहू के उत्पीड़न पर सास पति और ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज होने और सजा सुनाए जाने के मामले सुने होंगे लेकिन सहारनपुर की एक अदालत में सास की हत्या के मामले में बहू काे उम्रकैद की सजा ( Court order ) सुनाई है
बहू पर अपनी सास को मिट्टी के तेल से जलाकर मारने का आरोप था। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी के अनुसार ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपों को सही माना। आरोप सिद्ध हो जाने पर बहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2018 की है। थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव में एक बुजुर्ग महिला पर मिट्टी का तेल डालकर बहू ने आग लगा दी थी। गंभीर रूप से जली महिला को दिल्ली ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के बेटे जय भगवान की पत्नी पेमल पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की और इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपों को सही माना। आराेप सिद्ध हाे जाने पर आराेपी बहू को हत्यारा माना गया। इसी आधार पर अदालत ने अब सास की हत्या के मामले में बहू काे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
Updated on:
04 Nov 2020 08:13 am
Published on:
04 Nov 2020 08:08 am
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