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दवा विक्रेताओं के लिए गाइड लाइन जारी Symptoms के आधार पर नहीं दे सकेंगे दवाइयां

Highlights कोरोना संक्रमण के खतरे काे देखते हुए दवा विक्रेताओं काे निर्देशित किया गया है कि बिना चिकित्सक की सलाह के कोरोना जैसे लक्षण वाले राेगियाें काे दवाइयां नहीं देंगे।

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antibiotic medicine business is suffering from huge loss in jodhpur

जोधपुर में एंटीबायोटिक दवाओं के कारोबार को करोड़ों का फटका, इस कारण से भी पड़ रहा विपरीत प्रभाव

सहारनपुर। कोरोना संक्रमण ( COVID-19 virus ) के खतरे के बीच अब दवा विक्रेता ( medical store ) सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में परेशानी जैसे Symptoms वाले राेगियाें काे डॉक्टर की सलाह के बगैर दवाइयां नहीं देंगे। यह आदेश सहारनपुर जिलाधिकारी ( DM Saharanpur ) की ओर से जिलेभर के दवाई विक्रेताओं काे दिए गए हैं।

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यह आदेश मुख्य रूप से रिटेल काउंटर ( मेडिकल स्टाेर संचालकों ) के लिए हैं। अक्सर देखने में आ रहा है कि कोरोना जैसे लक्षण से पीड़ित लाेग सामने नहीं आते और आस-पास के मेडिकल स्टाेर से दवाइयां लेते रहते हैं। इससे पीड़ित काे तो खतरा है रहता ही है, साथ ही वायरस के फैलने की आशंका भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अब जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दवा विक्रेताओं के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है।

दवा विक्रेताओं काे रखना हाेगा इन बातों का ध्यान

अगर काेई भी दुकानदार इन नियमाें का पालन नहीं करता है ताे उसके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा धारा- 188 में दिए गए प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।