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High Court Order : वाहन पर लिखी है जाति तो आज ही हटा लें वर्ना पुलिस बीच रास्ते करेगी…

High Court Order : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए पुलिस रिकार्ड्स और सार्वजनिक स्थलों पर जाति के उल्लेख पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

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Saharanpur Police Campagin

आदेशों के अनुपालन में वाहनों की चेकिंग करती सहारनपुर की कुतुबशेर थाना पुलिस

High Court Order : अगर आपने अपने वाहन कार, बाइक या ट्रैक्टर पर जाति लिखी हुई है तो उसे तुरंत हटा लीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जातियों को महामंडित करने वालों के खिलाफ जारी आदेशों में ऐसा कहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शासन ने निर्देश जारी किए हैं कि, राजनीतिक रूप से जातियों को महिमा मंडित करने कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ-साथ जिन वाहनों पर जातियों लिखी गई हैं उन्हे हटवाया जाए।

शासन ने कहा आदेशों का शत प्रतिशत पालन हो ( High Court Order )

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन आदेशों के अनुपालन में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकािरयों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि हाईकोर्ट के इन आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए। ऐसे में साफ है कि अगर आपने अपने वाहन पर अपनी जाति लिखी है या किसी भी जाति को लेकर कोई टिप्पणी की है या फिर जाति विशेष को महिमामंडित किया है तो पुलिस आपको बीच रास्ते रोक सकती है और आपके वाहन का चालन काट सकती है।

शुरू हुआ अभियान ( High Court Order )

सहारनपुर जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेशों और शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलेभर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने अपने वाहनों पर जातीय सूचक शब्द लिखे हैं या फिर अपनी जाति को महिमामंडित करने की कोशिश की तो उन्हे हटवाया जाएगा और इसे वाहनों और वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।