
nahid hasan
शामली Shamli. कैराना विधायक Kairana MLA नाहिद हसन MLA Nahid Hasan काे धोखाधड़ी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार काे वह अदालत के समक्ष पेश हुए थे जहां उन्हाेंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। काेर्ट ने जमानत अर्जी काे खारिज करते हुए उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
सपा विधायक नाहिद हसन Nahid Hasan MLA पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज था। इस इस मामले में वह हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकाेर्ट ने उन्हे एक माह के अंदर निचली अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे लेकिन वह इस अवधि में निचली अदालत में पेश नही हुए। एक माह का समय बीत जाने पर विधायक ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम काेर्ट से भी उन्हें निचली अदालत में पेश हाेने के लिए एक माह का ही समय मिला।
अब शुक्रवार काे कैराना विधायक नाहिद हसन शामली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए। यहां अदालत ने दाेनाें पक्षों काे सुना। नाहिद हसन के वकील ने उन पर लगे सभी आराेपाें काे निराधार बताते हुए बाहर से बाहर जमानत दिए जाने की अर्जी की लेकिन अदालत ने अर्जी काे निरस्त करते हुए उन्हे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जानिए क्या है पूरा मामला
मामला जनवरी-2018 का है, जब मौहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति ने कैराना से विधायक चौधरी नाहिद हसन समेत 9 लोगों के खिलाफ जमीन के बैनामें में 80 लाख 87 हजार की धोखाधडी किए जाने का आराेप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले में सपा विधायक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। न्यायालय ने जमानत अर्जी काे खारिज कर दिया था। यह अर्जी खारिज हाेने के बाद सपा विधायक नाहिद हसन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
Updated on:
24 Jan 2020 06:00 pm
Published on:
24 Jan 2020 05:57 pm
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