
यूपी: अब सहारनपुर में धारा 144 लागू, 5 दिसंबर तक रहेंगे प्रतिबंध
पत्रिका न्यूज नेटवर्क, सहारनपुर। आगामी दशहरा, ईद-ए-मिलाद, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, छट पूजा व गुरु नानक जयन्ती, कार्तिक पूर्णिमा आदि त्यौहारों काे देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिले में धारा 144 लगाई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 को नियंत्रण करने एवं आगामी त्यौहारों पर कानून, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह धारा लागू की गई है। अब पांच अगस्त तक व्यक्ति अपने आस-पास के व्यक्ति से दो गज की सामाजिक दूरी बनाये बिना अथवा बिना मास्क के नहीं रहेगा और न ही ऐसी प्रवृत्ति को प्रेरित करेगा। अगर दाे गज की दूरी बनाये रखने में असफल हैं तो उस परिसर के स्वामी को जहां इस नियम का उल्लंघन होना पाया जाता है के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए उस परिसर को बन्द करा दिया जायेगा।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिक आदि की ओपीडी में भी भीड एकत्रित नहीं हाेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जूलूस, प्रदर्शन आदि के लिये एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नही करेगा और शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन नही करेगा। शस्त्र की परिभाषा के अंर्तगत लाठी, डण्डा, छड़ी, नुकीले एवं धारदार हथियार जैसे चाकू, भाला, त्रिशूल, बरछी, छुरा व अन्य अग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक एवं आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट आदि लेकर नहीं चलेंगे। इस प्रतिबन्ध से पुलिसकर्मी एवं अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी कर्मचारी मुक्त रहेंगे।
Updated on:
13 Oct 2020 11:04 pm
Published on:
13 Oct 2020 11:00 pm
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