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आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं: घर पर काम शुरू करने के लिए सरकार दे रही 20 हजार रुपये

government scheme घर पर ही आटा और मसाला चक्की लगाने के लिए सरकार देगी बिना ब्याज ऋण 10 जुलाई है आवेदन की अंतिम तारीख, ऋण के साथ दस हजार का अनुदान भी

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आत्म निर्भर महिलाएं

आत्म निर्भर महिलाएं

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
सहारनपुर ( Saharanpur ) अनुसूचित जाति की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनेंगी. सरकार ( UP government ) इन महिलाओं को घर पर आटा और मसाला चक्की लगाने के लिए बिना ब्याज का ऋण देगी. ऋण के साथ दस हजार रुपये अनुदान राशि भी मिलेगी जाे वापस नहीं करनी है। यानी अब अनुसूचित जाति की महिलाओं को गांव में घरों में काम नहीं करना होगा और वह कम मेहनत में ही अच्छा लाभ कमा सकेंगी। इतना ही नहीं खुद रोजगार पाने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा सकेंगी।

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय आटा मसाला चक्की योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Atta Masala Milli Scheme ) के तहत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से इन महिलाओं के लिए यह योजना चलाई गई है। योजना के तहत बीपीएल श्रेणी ( BPL Category ) की महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से सहायता रूप धनराशि दी जाएगी। महिलाओं को बिना ब्याज का ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। इस तरह महिलाओं को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें से 10 हजार रुपये अनुदान राशि होगी जो वापस नहीं करनी है और शेष दस हजार रुपये ऋण के होंगे जो बिना ब्याज वापस करने होंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जिन गांव का चयन किया गया है उन गांव की महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

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अनुसूचित जाति ( scheduled caste ) वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ( Finance & Development Corporation Limited ) के जिला प्रबंधक कमलेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पात्र होंगी और शहरी क्षेत्र में भी इस योजना को चलाया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी शहरी क्षेत्र (Social Welfare Officer Urban Area ) में इस के योजना के जिला प्रबंधक होंगे। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई तक इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। अपने जिले में महिलाएं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती हैं।

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आवेदन के साथ कुछ प्रमाण पत्र भी सम्मिलित करने होंगे। इसकी पूरी जानकारी विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला अनुसूचित जाति की होनी चाहिए और वह गरीबी रेखा से नीचे निवास करती हो। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 46080 वार्षिक आय हो तथा नगरीय क्षेत्र में 56460 वार्षिक आय होनी चाहिए। इतनी आय वाली परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। यहां यह बात ध्यान रखनी होगी कि महिला और उसके पति को किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो अगर पूर्व में किसी अन्य योजना का लाभ मिला है तो ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जायेगी।

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