आधे सफर में रद्द हुई ट्रेन, उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने रेलवे पर लगाया जुर्माना
सम्भलPublished: Dec 06, 2021 12:29:40 pm
कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अपना आदेश जारी करते हुए रेलवे को आदेश दिया कि 2 माह के अंदर पीड़ित यात्री को 5 हजार रुपये मानसिक क्षति पूर्ति, 5 हजार कोर्ट खर्च समेत 3500 रुपये किराया खर्च हर्जाने के तौर पर देने के आदेश जारी किए हैं।
संभल. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने रेलवे पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने हर्जाने की रकम 13,500 रुपए पीड़ित यात्री को देने का आदेश जारी किया है। पीड़ित यात्री ने अलीगढ़ में लिंक एक्सप्रेस कैंसिल कर आगे का सफर न कराने पर रेलवे खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत किया था।