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Sambhal Shahi Jama Masjid Case: संभल मस्जिद की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्ते में मांगा जवाब 

Sambhal Shahi Jama Masjid Case: संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई है और चार हफ्ते में जवाब माँगा है। आइये बताते हैं  क्या है पूरा मामला ?

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Sambhal Jama Masjid Case

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Sambhal Shahi Jama Masjid Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। बुधवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है। इंतजामिया कमेटी के इस मामले में कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 

क्या है पूरा मामला ? 

4 जनवरी को जामा मस्जिद की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल कर सर्वे रोकने की मांग की थी। इसमें कमेटी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने क्या कहा ? 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगाी। संभल कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। मामले में इंतजामिया कमेटी को दो हफ्ते के अंदर रजोइंडर देना और चार हफ्ते में जवाब देना होगा। 

किसने रखा पक्ष 

हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एडवोकेट प्रभास पांडेय ने दलील दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एसएफए नकवी ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे और इसके साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो।