
राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। फोटो सोर्स-ANI
Petition Against Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के संभल के MP–MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर दायर की गई याचिका खारिज होने के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने हाईकोर्ट में शुक्रवार को नई याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का 'इंडियन स्टेट' वाला बयान संवैधानिक संस्थाओं के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करता है। इसी वजह से उचित एवं कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह न्याय की उम्मीद छोड़ने वाली नहीं हैं। कानूनी लड़ाई अब हाईकोर्ट में जारी रहेगी।
दरअसल, यह पूरा विवाद राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है जो उन्होंने 15 जनवरी 2025 को एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था, '' हमारी लड़ाई BJP या RSS से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है।'' उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया। इसकी निंदा कई नेताओं ने की। इसे राष्ट्र-विरोधी और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने बताया।
उन्होंने 23 जनवरी 2025 को संभल स्थित MP-MLA कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। करीब 10 महीनों तक चली सुनवाई के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से बहस हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों, आरोपों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद 7 नवंबर को याचिका खारिज कर दी थी। जिससे राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। अब सिमरन गुप्ता ने संभल के MP–MLA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यहां से न्याय मिलेगा।
Updated on:
14 Nov 2025, 5:05 PM IST
Published on:
14 Nov 2025, 5:05 PM IST
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