
संतकबीर नगर में गेहूं कटाई को लेकर DM महेंद्र सिंह तंवर ने सख्त निर्देश जारी करते हुए स्ट्रा रीपर मशीन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। पिछले साल गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से बड़ी क्षति हुई थी। किसान आमतौर पर कंबाइन मशीन के साथ स्ट्रा रीपर का उपयोग करके गेहूं के बचे डंठल को काटकर भूसा बनाते हैं। इस दौरान आग लगने की घटना का रिस्क बढ़ जाता है। DM ने उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 12 अप्रैल तक स्ट्रा रीपर मशीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला प्रशासन ने सभी लेखपाल, बीट कांस्टेबल और चौकीदारों को अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी का आदेश दिया है कि कहीं भी स्ट्रा रीपर से फसल अवशेष की कटाई न हो और न ही फसल अवशेष में आग लगाई जाए।कृषि विभाग को भी इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कंबाइन मालिकों को मशीन की जांच करने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी कंबाइन मशीनों को भौतिक सत्यापन कर देख लिया जाए कि कहीं कोई खराब न हो। कंबाइन के सभी कल पुर्जे दुरुस्त रहें, थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े अग्निकांड का कारण बन सकती है। कटाई के समय पानी के टैंक, ड्रम, आग बुझाने वाला यंत्र को साथ में रखा जाएगा। यदि कहीं पर भी मशीन की चिंगारी से आग लगने के मामले प्रकाश में आते हैं तो संबंधित मशीन मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Updated on:
01 Apr 2025 01:14 pm
Published on:
01 Apr 2025 01:13 pm
बड़ी खबरें
View Allसंत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
