
The minor was raped by entering the house, the court pronounced imprisonment for 10 years
सतना. युवक की हत्या का प्रयास करने वाले चार अभियुक्तों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन की अदालत ने ८ साल की सजा सुनाई। अदालत ने सभी अभियुक्तों को अर्थदंड से भी दंडित किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ददनराम त्रिपाठी ने पक्ष रखा।
अपर लोक अभियोजक ददन राम त्रिपाठी ने बताया, पूनम भवन गली नंबर-चार निवासी अजय शर्मा ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि वह प्रापर्टी खरीदने-बेचने का काम करता है। वह अपने घर से ड्राईक्लीनर्स के यहां कपड़े लेने जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके भतीजे आशीष शर्मा पर सात-आठ लोगों ने गोपाल सोनी, रन्नी खान, अतुल सिंह, विनोद पयासी, धीरज शर्मा, संतोष सिंह, संदीप शुक्ला ने चाकू और पत्थर से हमला कर दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरु की।
जांच पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। अदालत ने विचारण के दौरान आरोपी विनोद पयासी, गजाधर पयासी, विजय पयासी, धीरज शर्मा के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना पाया। अदालत ने सभी आरोपियों को ८ साल की सजा सुनाई।
Published on:
14 Jan 2020 01:42 am
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