
Bail plea of four accused of murder dismissed
सतना. हत्या के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आरोपी भगवानदीन विनोद दाहिया, देवीदीन दाहिया, महादेव दाहिया सभी निवासी अमौंधा नई बस्ती और रामविश्वास दाहिया निवासी उत्तरी पतेरी अहरी टोला ने विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज अजीत सिंह की अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। आरोपियों के जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्यामलाल कोष्टा ने किया। अभियोजक ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया तो साक्षियों को प्रभावित करेंगे। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि फरियादी दीपू अहिरवार, उसका भाई कल्लू, रवि अहिरवार, अंकुर अहिरवार के घर से खाना खाकर लौट रहे थे। दीपू अहिरवार आरोपी महादेव दाहिया के घर के पास पेशाब करने लगा तभी आरोपी भगवानदीन दाहिया, नाराज होकर गंदी-गंदी गालिया देने लगा। कल्लू ने गलती स्वीकार करते हुए आरोपियों से माफी मांगी। तब आरोपी महादेव दाहिया ने कहा कि मारो इन सभी को। इसके बाद आरोपी देवीदीन दाहिया, विनोद दाहिया, भगवान दीन दाहिया मिलकर सुनील अहिरवार, अंकुर अहिरवार, ईशु अहिरवार के साथ लाठी, डंडे से मारपीट करने लगे।
रामविश्वास दाहिया ने भी लाठी से हमला किया। आरोपियों के मारपीट करने से गंभीर रूप से घायल होकर कल्लू उर्फ रवि मौके पर ही बेहोश हो गया। उसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 323, २294/ 34 और एससी एसटी एक्ट 3 (2 ) (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
Published on:
10 Jan 2020 01:37 am
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