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मेडिकल कॉलेज सतना के लिए 8.68 एकड़ जमीन और आवंटित

अब मिल सकेगी टॉउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनापत्तिअक्टूबर 2018 से लंबित था मामला

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For medical college satna 8.68 acres land allotted

For medical college satna 8.68 acres land allotted

सतना. मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए चाही जा रही अतिरिक्त 8.68 एकड़ जमीन शुुक्रवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आवंटित कर दी है। यह मामला अक्टूबर 2018 से लंबित था। इस वजह से मेडिकल कालेज की निर्माण प्रक्रिया के लिए टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। इससे आगे की प्रक्रिया रुकी हुई थी। उल्लेखनीय है विगत दिवस पत्रिका ने मामले को प्रमुखता से उठाया था।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को अतिरिक्त जमीन आवंटन करने संबंधी आदेश में कलेक्टर सतेंद्र सिंह ने कहा कि आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल एवं संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग (पीआइयू) इकाई ने मेडिकल कॉलेज सतना के लिए 7.50 एकड़ अतिरिक्त जमीन चाही थी। मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर से जांच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार रघुराजनगर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने बताया कि मौजा कृपालपुर की शासकीय आराजी 91 रकबा 0.150 हैक्टेयर काबिल काश्त, आराजी नंबर 93 रकबा 0.632 हैक्टेयर काबिल काश्त, आराजी नंबर 151 का अंश रकबा 0.243 हैक्टेयर काबिल काश्त, आराजी नंबर 94/1 रकबा 2.243 हैक्टेयर, आराजी नंबर 136 रकबा 0.243 हैक्टेयर काबिल काश्त कुल किता 5 कुल रकबा 3.511 हैक्टेयर (8.67 एकड़) भूमि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना की स्थापना के लिए उपयुक्त है। इसका आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम किया जा सकता है। संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन करने के बाद कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए कुल 45.22 एकड़ भूमि का आवंटन चाहा गया था। इसमें से ग्राम कृपालपुर की 37.72 एकड़ भूमि का आवंटन पूर्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग को किया जा चुका है। शेष 7.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है। इस पर मौजा कृपालपुर तहसील रघुराजनगर की इन शासकीय भूमियों की नवइयत, म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत काबिल काश्त से पृथक करते हुए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए मप्र शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित की जाती है।

इन जमीनों का हुआ आवंटन

खसरा नं -- आवंटित रकबा
आराजी नं 9 1 -- 0.150 है.

आराजी नं. 93 -- 0.631 है.
आराजी नं. 151 -- 0.243 है.

आराजी नं. 9 4/1 -- 2.243 है.
आराजी नं. 136 -- 0.243 है.

कुल किता 5 - कुल रकबा 3.511 (8.67 हैक्टेयर)
अभिलेख दुरुस्तगी के निर्देश
कलेक्टर ने जमीन आवंटन के साथ ही जारी आदेश में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि आवंटित भूमि का अभिलेख दुरुस्त कराएं। मौके पर कब्जा सौंपने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करें।

एनओसी का रास्ता साफ

कलेक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटन किए जाने के साथ ही कालेज की निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने अब टॉउन एंड कंट्री प्लॉनिंग का रास्ता साफ हो गया है। अब निर्माण प्रक्रिया को गति देने का मामला पीआइयू और चिकित्सा शिक्षा विभाग के पाले में आ गया है। अभी तक हो रहे विलंब के लिए इनके द्वारा जमीन आवंटन न होने को एक कारण बताया जाता रहा है।
चेम्बर ने जताया कलेक्टर का आभार

मेडिकल कालेज के लिए अतिरिक्त जमीन आवंटित किये जाने की जानकारी मिलने पर विन्ध्य चेंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता ने कलेक्टर का आभार जताया है। मेडिकल कालेज संघर्ष समिति के राजीव खरे, हरि प्रकाश गोस्वामी, अरुण भारतीय, संजय सिंह तोमर, योगेश शर्मा, अविन शर्मा, भूपेश दयाल सिंह, प्रभेन्द्र गौतम, संजय बंका, विपिन अरजरिया आदि ने कलेक्टर का आभार जताते हुए कहा कि जिला प्रशासन के इस निर्णय से मेडिकल कालेज निर्माण की राह और आसान हो गई है।