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दिवाली त्योहार पर गृह मंत्रालय ने लगाई बंदिशें, दो घंटे ही होगी आतिशबाजी, जान लें क्या होगा समय

सख्ती: गृह विभाग ने कलेक्टर-एसपी को दिए निर्देश, पुलिस रखेगी नजर, आतिशबाजी के लिए रात 8 से 10 बजे तक का समय सीमा तय

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home ministry new rules of diwali festival 2018

home ministry new rules of diwali festival 2018

सतना। इस बार दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर समय सीमा का निर्धारण किया गया है। रात 8 से 10 बजे तक यानी दो घंटे ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इस नियम का पालन न करने पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। यह गाज केवल आतिशबाजी करने वालों पर ही नहीं बल्कि संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि नियम का कड़ाई से पालन कराए जाने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को सौंपी गई है।

समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक

गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नियत समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक का विशेष रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो

बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिश: जिम्मेदार माना जाएगा। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थाना प्रभारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी दें। ताकि, आदेश का पालन हो सके और अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो।