
Illegal transport: Vehicle will be released only after paying the fine
सतना। खनिज विभाग में अब अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नए नियम लागू हो गए है। नये नियमों के तहत अब खनिज का अवैध कारोबार काफी महंगा पड़ने वाला है। इसके तहत अब अवैध परिवहन पर जुर्माना नहीं देने पर वाहन राजसात होंगे। साथ ही पकड़े गये वाहन तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक की तय राशि जमा नहीं की जाएगी। यह राशि ट्रैक्टर ट्रॉली के लिये 50 हजार एवं पोकलेन के लिये 4 लाख तय की गई है। इसके अलावा शास्ति के रूप में अवैध परिवहन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी जमा करनी पड़ेगी। अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में भी रॉयल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी ली जाएगी। जुर्माना जमा नहीं करने की दशा में जब्त वाहनों और मशीनों को राजसात करने के साथ ही दंड की राशि दोगुनी हो जाएगी।
दण्डात्मक कार्रवाई पर जोर
खनिज विभाग लगातार प्रयासों के बाद भी जब खनिज के अवैध कारोबार पर अपेक्षित रोक नहीं लगा पा रहा था तो इसको देखते हुए अब नये नियम तैयार कर लागू कर दिये गये हैं। इन नियमों में खनिज के अवैध कारोबार में पकड़े जाने पर इतनी दण्डात्मक कार्यवाही तय कर दी गई है कि संबंधित को दोबारा ऐसा करने के लिये कई बार सोचना पड़ेगा। साथ ही पकड़े जाने पर पहले जितनी आसानी से वाहन छूट जाते थे उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। अब वाहन सुपुर्दगी के लिये राशि तय कर दी गई है। बिना इस राशि को जमा किये वाहन सुपुर्द नहीं किये जा सकेंगे।
यह है वाहन सुपुर्दगी की तय राशि
वाहन प्रकार ----- सुपुर्दगी की राशि
ट्रैक्टर ट्राॅली ------ 50 हजार
6 पहिया वाहन -------- डेढ़ लाख
डंपर -------- 2 लाख रुपए
10 पहिया वाहन ------ 3 लाख रुपए
10 पहिया से अधिक ------- 4 लाख रुपए
जेसीबी -------- 2 लाख
पाेकलेन -------- 4 लाख रुपए
अन्य उपकरण या औजार ------ औसत बाजार मूल्य का 10%
अवैध परिवहन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
बिना टीपी के खनिज का परिवहन करने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थदण्ड लगेगा। अर्थदण्ड के साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि भी शास्ति के रूप में देनी होगी। राशि जमा करने के लिये 15 दिन की अवधि प्रदान की जाएगी। अर्थदण्ड व पर्यावरण क्षतिपूर्ति मिलाकर कुल शास्ति होगी। कुल शास्ति व 1 हजार रुपये प्रशमन शुल्क जमा करने पर जब्त खनिज व वाहन मुक्त किया जा सकेगा। प्रशमन नहीं होने पर प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाएगा। अवैध परिवहन प्रमाणित होने पर कुल शास्ति की दोगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वाहन मालिक अवैध परिवहन की दशा में उत्तरदायी माना जाएगा।
यह होगी पर्यावरण क्षतिपूर्ति
वाहन ------ पर्यावरण क्षतिपूर्ति
ट्रैक्टर ट्राॅली ------ 25 हजार रुपए
6 पहिया वाहन ------- 50 हजार रुपए
डंपर ------- 1 लाख रुपए
10 पहिया वाहन -------- 2 लाख रुपए
दस पहिया से अधिक ------- 4 लाख
(जुर्माना नहीं देने पर वाहन राजसात होंगे।)
ओवर लोडिंग पर रायल्टी का 15 गुना अर्थदण्ड
ई-टीपी में अंकित मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा पर खनिज की राॅयल्टी का 15 गुना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि देय होगी। वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी। इसका फार्मूला तय किया गया है। सामान्य भाषा में समझें तो ट्रैक्टर ट्राली में टीपी में खनिज की मात्रा 3 घन मीटर है और 4 घन मीटर परिवहन किया जा रहा है तो फार्मूले के हिसाब से यह क्षतिपूर्ति 8333 रुपये होगी।
माप कर लगाया जाएगा अर्थदंड
पहले के नियमों के तहत वाहन अनुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाता था। नए नियमों के बाद पकड़े गए वाहन में खनिज की मात्रा के अनुसार अर्थदंड लगाया जाएगा अर्थात घन मीटर के अनुसार अर्थदण्ड लगेगा।
Published on:
26 Apr 2022 11:02 am
बड़ी खबरें
View Allसतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
