
हेलमेट पर सख्ती (Photo Source- Patrika)
MP News: अगर आप सड़क पर चलते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के निर्देशों के मद्देनजर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी दो पहिया वाहन चलाने वाले शासकीय कर्मचारी-अधिकारियों को अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने की एडवाइजरी जारी करें। ऐसा नहीं करने वालों पर आगे चलकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग लगातार हेलमेट धारण करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।
इसी प्रकार सभी पेट्रोल पंप संचालकों को एडवाइजरी दें कि पेट्रोल पंप में आने वाले दो पहिया चालकों को हेलमेट धारण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष ने यहां की सड़कों को लेकर काफी नकारात्मक फीडिंग दी है। लिहाजा एनएचएआई अपनी सड़कों को समय सीमा में दुरुस्त करें।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गारंटी सीमा वाली सड़कों का सुधार कार्य शीघ्र कराएं। सुंदरा से सेमरिया सड़क में कुल 86 किमी की लंबाई में 36 किमी. से 60 किमी. तक रिपेयर वर्क के लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सड़क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सड़क निर्माण सुधार कार्य के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्थल पर अचानक जाकर गुणवत्ता चेक करें। सतना-चित्रकूट सड़क मार्ग के रिपेयर के लिए राशि स्वीकृत की गई है, तत्काल कार्य शुरू कराये।
जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। चार साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
16 Dec 2025 05:49 pm
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