
Instructions of FIR on jila panchayat Member Satendra Singh
सतना. जिला पंचायत की संचार संकर्म समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह को उनके सरपंची कार्यकाल में किया गया गबन अब भारी पड़ गया है। मामले में जिला पंचायत सीईओ साकेत मालवीय ने उन पर एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार अमरपाटन को दिए हैं।
जिला पंचायत के संचार संंकर्म समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह पूर्व में जनपद पंचायत अमरपाटन की ग्राम पंचायत झिन्ना के सरपंच रहे हैं। कार्यकाल के दौरान झिन्ना पंचायत में 1,92,229 रुपए की वित्तीय अनियमितता की गई थी। इसके दोषी तत्कालीन सरपंच सतेन्द्र सिंह सहित तत्कालीन सचिव दीपक चौरसिया दोषी पाए गए थे। इस पर लोकायुक्त प्रकरण क्रमांक 502/11 के विरुद्ध तत्कालीन सरपंच सतेन्द्र सिंह और सचिव दीपक चौरसिया ग्राम पंचायत झिन्ना जनपद अमरपाटन के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (पंचा) अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 02/सी/144/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2016 में सरपंच सतेन्द्र सिंह से 96114.50 रुपए तथा सचिव दीपक चौरसिया से 96114.50 रुपए वसूल किये जाने के आदेश पारित कर तहसीलदार को वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा वसूली न होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन तब से मामला लाल फीताशाही में फंसा रहा। मामले में कलेक्टर न्यायालय ने भी पुनर्विलोकन मामले में 8 अप्रेल को आदेश पारित कर दिया। हाल ही में इसी मामले में लोकायुक्त कार्यालय भोपाल ने इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ 26 अप्रेल को समक्ष में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए हैं। इस पर जिपं सीइओ ने तहसीलदार अमरपाटन को लेख किया है कि न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में संबंधितों से राशि वसूली की कार्यवाही करें। साथ ही कहा है कि राशि जमा न करने पर संबंधितों को विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं।
Published on:
21 Apr 2019 11:43 pm
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