
mahamukabla-2018
सतना। विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेगा। एक उम्मीदवार को दो विस क्षेत्र से एक साथ चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। वह किसी भी विस का हो सकता है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु पर्चा दाखिल करने की तिथि को 25 वर्ष होनी चाहिए। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश शुक्ला ने रविवार को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी। बैठक में जिपं सीइओ साकेत मालवीय सहित सभी आरओ मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी विस का होगा, जिससे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का उम्मीदवार होने पर एक प्रस्ताव एवं अन्य उम्मीदवार होने की दशा में 10 प्रस्तावक लगेंगे। दल द्वारा अधिकृत उम्मीदवार का सिंबल (फार्म ए और बी) नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि को 3 बजे तक मूल रूप से आरओ को प्राप्त हो जाना चाहिए।
पर्चा दाखिल करने के दौरान आरओ कक्ष में उम्मीदवार के साथ अधिकतम 4 लोगप्रवेश कर सकेंगे। यदि प्रस्तावक अंगूठा लगाते हैं तो समक्ष में उपस्थित होना पड़ेगा। बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र मिश्रा, शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी, जिला मंत्री रमाकांत गौतम, सचिव अरुण तिवारी और एनसीपी के अध्यक्ष एडवोकेट ओमी शंकर तिवारी उपस्थित रहे।
ये दस्तावेज जरूरी
उम्मीदवार को विहित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ, प्रारूप 26 में शपथ पत्र जिसके सभी कालम भरे हों, एमपीटीसी 6 की प्रति, शासकीय आवास, बिजली, पानी, फोन की राशि बकाया नहीं होने का अतिरिक्त शपथ पत्र, बैंक एकाउंट क्रमांक (पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले का खोला हुआ), एससीएसटी की दशा में जाति प्रमाण पत्र, न्यूनतम आयु का प्रमाण, उम्मीदवार भिन्न निर्वाचन क्षेत्र का है तो मतदाता सूची की सत्यापित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
प्रत्याशी की व्यय सीमा 28 लाख रुपए
आयोग ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा 28 लाख तय की है। इस सीमा से अधिक व्यय होने पर निर्वाचन प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। पिछले बार चुनाव में खर्च सीमा 16 लाख रुपए थी। सभी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिले के लिए फार्म भरने से पहले एक अलग खाता भी रखना होगा। इसी बैंक के खाते से रुपए निकालकर नामांकन फार्म खरीदना होगा। इस अलग खाते से ही चुनाव संबधी राशि का लेन-देन करना होगा।
ये ऑफिस महत्वपूर्ण
नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र वितरण एवं निक्षेप राशि जमा करने तथा मतदाता सूची देखने के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पुराना लोक सेवा केंद्र तय किया गया है।
यह लगेगी निक्षेप राशि
सामान्य उम्मीदवार को 10,000 और एससी एसटी उम्मीदवार को 5000 रुपए निक्षेप राशि जमा करनी होगी। आरओ परिसर के 100 मी. की दूरी पर 3 वाहन प्रवेश कर सकेंगे।
यहां जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र
1. चित्रकूट विधानसभा: पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर ओम नारायण सिंह द्वारा न्यायालय नजूल अधिकारी कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक जी 22 में लिया जाएगा।
2. रैगांव विधानसभा: पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर साधना परस्ते द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त रैगांव कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक जी 18 में लिया जाएगा।
3. सतना विधानसभा : पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर पीएस त्रिपाठी द्वारा एसडीएम न्यायालय रघुराजनगर कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक जी 01 में लिया जाएगा।
4. नागौद विधानसभा: उम्मीदवारों से पर्चा आरओ नितिन टाले द्वारा न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी नगर सतना कलेक्ट्रेट जी 04 में लिया जाएगा।
5. मैहर विधानसभा: उम्मीदवारों से पर्चा गणेश अग्रवाल द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक एफ 09 में लिया है।
6. अमरपाटन विधानसभा: पर्चे आरओ आशीष सांगवान द्वारा न्यायालय तहसीलदार रघुराजनगर कलेक्ट्रेट कक्ष जी 08 में जमा होंगे।
7. रामपुर बाघेलान विधानसभा: पर्चे केके पाण्डेय द्वारा न्यायालय नजूल तहसीलदार सतना कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांकजी 27 में जमा होंगे।
महत्वपूर्ण तिथियां
- 2 नवंबर निर्वाचन की अधिसूचना लागू होगी। उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे।
- 9 नवंबर तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा।
- 12 नवंबर इन नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी।
- 14 नवंबर को उम्मीदवार अपना पर्चा निकाल सकेगा।
- 28 नवंबर को मतदान होगा।
- 11 दिसंबर को मतगणना होगी।
Published on:
08 Oct 2018 01:56 pm
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