
MP can not be below 25 years of age
सतना। लोक सभा चुनाव के लिये सतना में 10 अप्रैल से नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाएंगे। इसको लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी सतेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण दिया। उन्होने कहा कि सभी लोग इस प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतें और इसमें बरती गई कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के लिये सामान्य वर्ग को 25 हजार रुपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 12500 रुपये निक्षेप राशि जमा करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान जिपं सीईओ साकेत मालवीय भी मौजूद रहे।
प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों कि गहन समीक्षा करें। अभ्यर्थियों से निर्धारित निक्षेप राशि जमा कराएं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निक्षेप राशि जमा करने में छूट का लाभ दिया जाए। निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों से एक-एक अतिरिक्त फोटो प्राप्त की जाये। नाम निर्देशन पत्रों के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र भी प्राप्त किये जाएं। तय प्रारूप में रजिस्टर में इसकी जानकारी इन्द्राज करें तथा सूचना पटल पर प्रदर्शित भी करें।
बनेंगे अलग काउंटर
कलेक्टर ने निर्वाचक नामावली की सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित कर उम्मीदवारों को देने, निक्षेप राशि जमा करने काउन्टर बनाने, मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्रों की सूची का अवलोकन करने अलग-अलग काउंटर बनाकर निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवारों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा कि नामांकन फार्म अनावश्यक निरस्त नहीं हो इस बात का ध्यान रखा जाए। निर्वाचन संबंधी सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराने भी कहा गया।
एक प्रस्तावक कई उम्मीदवारों को प्रस्तावित कर सकेगा
लोक सभा चुनाव के लिये एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन भर सकेगा। अगर उम्मीदवार भिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का है तो उसे मतदाता सूची की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा। उसकी न्युनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावक उसी लोकसभा का होगा जिस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावित कर सकेगा। उम्मीदवार को तय प्रारूप में पूरी जानकारी भर कर देनी होगी। साथ में शपथ पत्र भी तय प्रारूप में देना होगा। अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता को 12 फोटो देनी होगी। उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों में जानकारी प्रारूप सी-1 राजनीतिक दल की राज्य स्तरीय ईकाई को तथा प्रारूप सी-2 में आरओ को प्रस्तुत करने के साथ अभ्यर्थिता वापस के लिये निर्धारित तारीख तथा मतदान के लिये तय तारीख से 2 दिन पहले की तारीख के बीच अखबारों में छपवाना होगा। मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को एक प्रस्तावक, अन्य उम्मीदवार की दशा में 10 प्रस्तावक चाहिए होंगे। दल द्वारा अधिकृत उम्मीदवार को फार्म ए और बी नाम निर्देशन की अंतिम तारीख को 3 बजे के पहले मूल रूप से आरओ को देना होगा।
Published on:
09 Apr 2019 12:01 am
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