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MP election news: प्रत्याशी और मतदाता के बीच चुनाव आयोग ने खींची लक्ष्मण रेखा, पार किए तो गए काम से

लक्ष्मण रेखा: मतदाता को वाहन में ले जाना भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा
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सतना

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Suresh Mishra

Nov 08, 2018

MP election 2018 news: pratyashi aur matdata ke beech lakshman rekha

MP election 2018 news: pratyashi aur matdata ke beech lakshman rekha

सतना। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, ऐसा आचरण नहीं करें, जो भ्रष्ट आचरण या अपराध की श्रेणी में आए। इस तरह का कोई कार्य नजर आए तो आम लोग संज्ञान ले कर शिकायत कर सकतें हैं। जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, दबाव बनाना, डराना-धमकाना।

- मतदान केंद्र के 100 मीटर में मतदान के लिए आग्रह करना।
- मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाएं करवाना।
- मतदाता को मतदान केंद्र तक वाहन उपलब्ध करवाना।
- पेम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार या प्रिंट सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता लिखना अनिवार्य है। संख्या होनी चाहिए।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भूल जाएं सोशल मीडिया
प्रत्याशी और समर्थक रात 10 से सुबह 6 बजे तक डोर टू डोर कैम्पेन, एसएमएस, वाट्सएप, कॉल्स, लाउड स्पीकर आदि से प्रचार नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिए हैं। राजनैतिक दलों को इस प्रावधान से अवगत कराया गया है। पालना सुनिश्चित करने कहा है।

धर्म व जाति के नाम पर नहीं मांग सकते वोट
धर्म व जाति के नाम पर वोट मांगने की किसी भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने धर्म व जाति के आधार पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यहां कर सकते हैं शिकायत
उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप आयोग को फोन, ऑनलाइन या ऐप पर सूचना दे सकते हैं। आप प्रशासन द्वारा निर्धारित नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।
फोन नंबर : 1950