
Ration Card Scheme or Khadyann Scheme MP(Photo: Social Media)
Ration Card Scheme: सरकारी खाद्यान्न योजना या राशन कार्ड योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों तक सीमित रहेगा। ऐसे हितग्राही, जिनकी वार्षिक आमदनी 6 लाख से ज्यादा है, 25 लाख का व्यवसाय संचालित करते हैं, जीएसटी चुकाते हैं या पंजीकृत कंपनियों में निदेशक (डायरेक्टर) हैं, उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। खाद्य आयुक्त अनुराग वर्मा ने प्रदेश में 1.65 लाख संदिग्ध पात्रताधारियों को नोटिस जारी कर सूची से नाम हटाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
बीते दिनों केंद्र ने 29 श्रेणी में अपात्र या संदिग्ध परिवारों को चिह्नित किया था। 3 श्रेणियों के हितग्राहियों की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रदेश में 1.29 करोड़ परिवारों में से 64.88 लाख अपात्र मिले थे। 8 अगस्त को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से 1.63 लाख परिवारों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
1,46,418: 06 लाख से ज्यादा वार्षिक आमदनी वाले परिवार
17,902: परिवार पंजीकृत कंपनियों में संचालक
1302: परिवार 25 लाख से ज्यादा का व्यवसाय करने वाले
Published on:
20 Aug 2025 09:43 am
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