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new epic : अब बनेंगे नये सिक्योरिटी फीचर वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र

भारत निर्वाचन sआयोग ने नये मतदाता पहचान पत्र में किये बड़े बदलाव

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new epic : अब बनेंगे नये सिक्योरिटी फीचर वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र

Now voter photo identity card with new security feature will be made

सतना। मतदाताओं को अब नवीन सुरक्षा मापदण्ड वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) जारी किये जाएंगे। हालांकि इनके साथ ही पूर्व में जारी किये गये मतदाता पहचान पत्र भी मान्य रहेंगे। नये मतदाता पहचान पत्र में न केवल मतदाता की रंगीन फोटो होगी बल्कि इनमें अन्य नई विशेषताएं होंगी जो इन्हें अनूठा स्पर्श देंगी।इनमें नए सेफ्टी फीचर्स जोड़े गये हैं। नया इपिक ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड की तरह क्षैतिज (horizontal) रहेगा।

यह जुड़े सुरक्षा मापदण्ड

बताया गया है कि नया मतदाता पहचान पत्र बहुस्तरीय होगा और इसे प्लास्टिक से बनाया जाएगा। इसमें चुनाव आयोग का होलाग्राम होगा। प्रत्येक मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिये एक अलग क्यूआर कोड होगा। इस कोड को रीड करने पर संबंधित मतदाता की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा इसमें घोस्ट इमेज, भारत का नक्शा उभरी हुई ज्यामितीय रेखाओं के सहारे (नोट की तरह) बना होगा। इसके अलावा भी अन्य सुरक्षा फीचर जोड़े गये हैं।

वेलकम लेटर के साथ मिलेगा इपिक

बताया गया है कि मतदाता को नये सुरक्षा फीचर वाला मतदाता पहचान पत्र एक लिफाफे में वेलकम लेटर एवं वोटर गाइड के साथ पोस्ट आफिस के जरिये पहुंचेगा। अगर पोस्ट आफिस से तय पते पर नहीं पहुंच पाता है तो फिर इसे संबंधित बीएलओ के माध्यम से मतदाता तक पहुंचाया जाएगा।

अब पत्नी की जगह स्पाउस

सेवा निर्वाचकों की सूची में अब तक निर्वाचक के पत्नी के रिश्ते का उल्लेख रहता था। अब उसके स्थान पर स्पाउस (पति / पत्नी) का प्रावधान किया गया है। अब एक नया प्रारूप 6(ख) शामिल किया गया है। जिसके जरिये मतदाता का आधार नंबर संग्रह किया जाएगा। मतदाता के लिये आधार नंबर देना स्वैच्छिक होगा। आधार नंबर की जानकारी कहीं साझा नहीं की जाएगी।

अब नाम जुड़वाने चार अर्हता तारीखें

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये अभी तक एक ही अर्हता तिथि 1 जनवरी होती थी। नये संशोधन के अनुसार अब चार अर्हता तिथियां तय की गई है। इससे नये मतदाताओं के नाम जुड़ने में आसानी होगी। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जो चार अर्हता तिथियां तय की गई हैं उनमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी। इन तिथियों में जिनकी आयु 18 वर्ष हो जाती है वे निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के पात्र हो जाएंगे।