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‘गाड़ी नंबर प्लेट’ को लेकर परिवहन विभाग का निर्देश जारी, तुरंत करें अपडेट

Vehicle number plate: वाहन मालिकों को भी शासन के निर्देशानुसार अपने वाहनों में शीघ्र एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया है।

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सतना

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Astha Awasthi

Apr 01, 2026

Vehicle number plate

Vehicle number plate (Photo Source - Patrika)

Vehicle number plate:मध्यप्रदेश के सतना जिले में वाहनों में एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगाने को लेकर परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सतना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 50 के अनुसार सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है।

जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रेल 2019 के बाद निर्मित वाहनों में एचएसआरपी पहले से लगी होती है, जबकि उससे पहले के वाहनों में वाहन मालिकों को अधिकृत एजेंसियों या एसआईएएम के माध्यम से एचएसआरपी लगवाना होगा। परिवहन विभाग ने बताया कि कई वाहन मालिकों द्वारा अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई गई है, जिससे वाहन संबंधी कार्यों में परेशानी आ रही है।

इस स्थिति को देखते हुए जिले के सभी वाहन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर वाहन में एचएसआरपी लगाकर पोर्टल पर अपडेट करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित डीलर की आईडी ब्लॉक कर उच्च कार्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

लोगों से की गई अपील

साथ ही वाहन मालिकों को भी शासन के निर्देशानुसार अपने वाहनों में शीघ्र एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के लिए कहा गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनके वाहन संबंधी कार्य पोर्टल पर लॉक रहने के कारण नहीं हो पाएंगे, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी वाहन स्वामियों से जल्द से जल्द एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की गई है।

एचएसआरपी नंबर प्लेट क्या होती है…

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है, जो वाहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। एचएसआरपी के ऊपरी बाएं कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। वहीं इसके नीचे बाएं कोने पर एक यूनिक लेजर-ब्रांडेड 10-अंकीय स्थायी पहचान संख्या (पिन) दिया जाता है।

साथ ही साथ पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप फिल्म लगाई जाती है और उसके साथ नीले रंग में 'IND' लिखा होता है।खास बात ये है कि एचएसआरपी वाहन के डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, प्लेटों का उपयोग एक अलग कार पर नहीं किया जा सकता है और उन्हें चोरी और इन प्लेटों के किसी अन्य प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है।