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MP के इस जज ने सुनाई 26 साल की कठोर कारावास, जानिए आरोपी ने क्या किया था जुल्म

नाबालिग से ज्यादती पर 26 साल का सश्रम कारावास, आरोपी पर 28 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

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सतना

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Suresh Mishra

Jan 13, 2018

Rape Accused 26 years imprisonment in Panna District Courts

Rape Accused 26 years imprisonment in Panna District Courts

पन्ना। मध्यप्रदेश की पन्ना जिला कोर्ट ने एक ज्यादती के आरोपी को 26 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाकर सबको चौंका दिया है। बताया गया कि अजयगढ थाना अंतर्गत निवासी एक नाबालिग लड़की को आरोपी ने धमकाकर लगातार चार महीने तक दुष्कर्म किया था।

पीडि़ता की शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। जिसका ट्रायल पन्ना जिला न्यायालय में चल रहा था। विचाराधीन मामले में शनिवार को विशेष न्यायधीश अमिताभ मिश्रा ने आरोपी युवक को 26 साल के सश्रम कारावास और 28 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडि़त किया है।

पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध दर्ज

अभियोजन अधिकारी के अनुसार आरोपी रमेश यादव पिता रामकिशन (39) निवासी थरके का पुरवा नाबालिक लड़की को धमकाकर चार माह तक उसके साथ ज्यादाती की थी। पीडि़त के परिजनों ने मामले की शिकायत थाना पुलिस की। पुलिस ने आरोपी रमेश यादव पिता रामकिशन के खिलाफ आईपीसी धारा के साथ धमकी देने और ज्यादती की धाराओं सहित पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। काफी मशक्कत कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।

28 हजार रुपए अर्थदंड से दंडि़त

प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित किया जाना पाए जाने पर विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायधीश अमिताभ मिश्रा द्वारा पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद आरोपी रमेश यादव को दुष्कर्म के लिए दोषी मानते हुए 26 वर्ष का कठोर कारावास एवं 28 हजार रुपए अर्थदंड से दंडि़त किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर पर 1 वर्ष 5 माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ सकता। एसपी द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी एवं अभियोजन अधिकारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

58 जगहों से 236 लीटर शराब जब्त
जिले में शराब के अवैध कारोबार को लेकर को लेकर पन्ना पुलिस द्वारा १० से १२ जनवरी तक तीन दिनी विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को राष्ट्रीय राजमार्गों, ढाबों एवं किसी भी अन्य स्थान पर अबैध शराब की बिक्री करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए।

58 शराब विक्रेताओं के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई

शनिवार को अभियान के दौरान पन्ना जिले मे 58 शराब विक्रेताओं के विरुद्ध आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। इस दौरान उनके कब्जे से 236 लीटर शराब बरामद की गई। जब्त हुई शराब की अनुमानित कीमत 52 हजार 700 रूपए बताई जा रही है। एसपी रियाज इकवाल ने कहा, अभियान के अतिरिक्त भी पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगातार अबैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रहेगी।