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एमपी का प्रमुख धार्मिक स्थल जिला ‘सूखा घोषित’, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश

water scarce district: औसत से कम बारिश एवं पेयजल स्रोतों के जल स्तर में अत्यधिक कमी को देखते हुए कलेक्टर जिले को द्वारा जल अभावग्रस्त कर दिया गया है। नलकूप खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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सतना

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Akash Dewani

Apr 16, 2025

religious place Maihar decalred water scarce district due to less than average rainfall and decrease of drinking water sources in mp

water scarce district: मध्य प्रदेश के सतना जिले के कलेक्टर और मैहर जिला की मजिस्ट्रेट रानी बाटड ने मैहर जिले में औसत से कम बारिश एवं पेयजल स्रोतों के जल स्तर में अत्यधिक कमी को देखते हुए संपूर्ण मैहर जिले को 'जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

क्या कहा जारी आदेश में ?

जारी आदेश में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाता है और कोई वैकल्पिक सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो जनहित में संबंधित एसडीएम उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्रोत को एक निश्चित अवधि के लिए अधिग्रहित करेंगे। कलेक्टर एवं डीएम बाटड ने जारी आदेश में म.प्र. पेयजल संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जल स्रोतों का उपयोग कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत जल स्रोतों का इस्तेमाल पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के नहीं किया जाएगा।

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जल स्रोतों का किया जाएगा संरक्षण

जिले के समस्त विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों के सभी नदी, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्रोतों का उपयोग घरेलू प्रयोजन के लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। नलकूप खनन के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ एसडीएम को आवेदन करना होगा। एसडीएम अनुमति देने के पूर्व आवश्यक जांच एवं परीक्षण करेंगे, साथ ही संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अभिमत भी लेंगे।