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आरोपियों ने मिलकर खतरनाक हथियार से हमला किया, फरियादी को गंभीर चोट लगी, जमानत देना उचित नहीं: कोर्ट

कोलगवां मोहल्ले में हत्या के प्रयास, बलवा के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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The complainant suffered serious injuries, Bail is not fair: Court

The complainant suffered serious injuries, Bail is not fair: Court

सतना. कोलगवां मोहल्ले में बलवा, हत्या के प्रयास के दो आरोपियों विक्की यादव और रामलखन यादव ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। अदालत ने यह कहते हुए दोनों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। फरियादी को गंभीर चोट लगी है। आरोपियों ने मिलकर खतरनाक हथियार से हमला किया है। एेसे में आरोपियों को जमानत का लाभ देना उचित नहीं होगा। आरोपियों के जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने किया।

संभागीय अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपी जीतू यादव, जानू यादव, बाबा उर्फ दीपक यादव, मुन्नू यादव, संजय यादव, रामलखन यादव, विशाल यादव, अरुण यादव, रवि यादव, बादल उर्फ भैया, जतिन यादव विक्की यादव सहित अन्य ने 9 सितंबर 19 को सेमरिया चौराहा पर दुर्गा प्रतिमा के भंडारे के समय विवाद किया था। उस समय फरियादी अपने भाई विनोद और विष्णु सोनी के साथ जाकर देखा कि उसके मकान के सामने आरोपी तलवार, राड, लाठी, डंडा लेकर दरवाजा पीट रहे हैं। फरियादी के परिजनों को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे।

जब फरियादियों ने मौके पर पहुंच गालियां देने से मना किया तो आरोपियों ने मिलकर विनोद सोनी और विष्णु सोनी पर तलवार, राड, लाठी, डंडों से हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर संतोष सोनी और अन्य बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। फरियादियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना कोलगवां मंे भादवि की धारा 307, 147, 148, 149, 506, 294, 323, 324, 427 और 25 बी आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।