
Thirty first night parties will not be possible
सतना। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य शासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इसी अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक प्रति दिवस नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के बाद अब रात्रिकालीन सामूहिक आयोजन नहीं हो सकेंगे तो नववर्ष में रात्रिकालीन पार्टियां भी आयोजित नहीं हो सकेंगी।
सिनेमा में प्रवेश के लिये दो डोज जरूरी
जारी आदेशानुसार समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों के प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों पर प्रवेश के लिये दो डोज का बंधन नहीं होगा, क्योकि उनको अभी टीके नहीं लगें हैं।
सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज अनिवार्य
सभी शासकीय सेवकों को कोविड-19 की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लेने का कहा गया है। समस्त विभाग प्रमुख या कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होनें दोनो टीकें नहीं लगवायें हैं तथा दोनों डोज लगवाया जाना सुनिचित करेंगे। प्राचार्य एवं संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्कूलों, कालेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को वैक्सीन की दोनो डोज लग चुकी हो।
दुकानदारों को भी टीके लगवाना जरूरी
समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड-19 टीके की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवायेंगे। सभी मार्केट एसोसिशन, मॉल प्रबधंक, मेला आयोजक दोनों टीकें लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर जिम, कोचिंग, स्वीमिंग पूल के स्टाफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा।
मास्क नहीं तो जुर्माना
अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के सभी निवासी कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगें। मास्क नहीं लगाने पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।
ये नाइट कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे
अन्तर्राज्यीय एवं जिले के अंदर यात्री परिवहन, माल परिवहन एवं अन्य सेवाओं के वाहन, जिले में संचालित समस्त उद्योग भी नाइट कर्फ्यू से मुक्त रहेंगें। अस्पताल, नर्सिग होम एवं मेडीकल स्टोर नाइट कर्फ्यू के दौरान खुले रहेगें। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
Published on:
26 Dec 2021 02:55 pm
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